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चमकी बुखार मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, बिहार और UP सरकार से 7 दिनों में मांगा जवाब

सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिका में मांग की गई थी कि कोर्ट की तरफ से बिहार सरकार को मेडिकल सुविधा बढ़ाने के आदेश दिए जाएं।

सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में फैले चमकी बुखार (एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम-एईएस) से हो रही मौत को लेकर सुनवाई की है। सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र, बिहार और उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी करते हुए सात दिन अंदर जवाब मांगा है। कोर्ट ने सरकारों से तीन मुद्दे पर हलफनामा दायर करने को कहा है जिसमें हेल्थ सर्विस, न्यूट्रिशन और हाइजिन का मामला है। 
सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा है कि उत्तर प्रदेश में भी कुछ ऐसी ही स्थिति थी, वहां पर सुधार कैसे आया। कोर्ट ने इतना कहते ही दोनों सरकारों को दस दिन का समय दिया है। सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिका में मांग की गई थी कि कोर्ट की तरफ से बिहार सरकार को मेडिकल सुविधा बढ़ाने के आदेश दिए जाएं।
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साथ ही केंद्र सरकार को इस बारे में एक्शन लेने को कहा जाए। सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिका में मांग की गई थी कि कोर्ट की तरफ से बिहार सरकार को मेडिकल सुविधा बढ़ाने के आदेश दिए जाएं। साथ ही केंद्र सरकार को इस बारे में एक्शन लेने को कहा जाए। 
बीते बुधवार को कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई को लेकर हामी भरी थी। गौरतलब है की पिछले एक महीने से बिहार में बच्चे चमकी बुखार से मर रहे है। प्रशासन का इस और कोई भी ध्यान नहीं है। अब तक चमकी से 152 बच्चों की मौत हो चुकी है। वहीं इस पुरे मामले पर सियासत भी चरम पर है। 
विपक्ष लगतार इस मामले को लेकर नितीश सरकार पर हमला कर रही है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय लोक समता पार्टी प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने बिहार के मुख्यमंत्री नितीश कुमार को जिम्मेदार ठहराते हुए इस्तीफे की मांग कर दी है।

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