Indore: इंदौर के द्वारकापुरी के भाजपा पार्षद शानू शर्मा के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज करवाया गया है। अपनी शिकायत में पीड़िता ने आरोप लगाया है कि आर्थिक मदद कर पार्षद ने कार्यालय में दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। पीड़िता की शिकायत दर्ज कर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। पार्षद पर एक विवाहिता महिला ने चार साल तक शारीरिक शोषण करने का गंभीर आरोप लगाया है। पार्षद ने महिला को सरकारी नौकरी और रुपयों का झांसा दिया था।
Highlights
32 वर्षीय महिला की शानू से कोरोना के वक्त 2020 में मुलाकात हुई थी। आर्थिक स्थिति कमजोर होने पर पीड़िता एक वर्ष पूर्व शानू से मिली और उसने संबंध बनाने की शर्त रख दी। शानू ने कहा कि वह सरकारी विभाग में नौकरी और रुपयों की समस्या हल कर देगा। उसने एक लाख रुपये कैश दिए और कहा कि ब्वायफ्रेंड से दूरी बना लो।
पीड़िता ने पार्षद को 50 हजार रुपये लौटा दिए। आरोपित ने शेष रुपयों के लिए विदूर नगर स्थित मकान पर बुलाकर 10 मई 2023 को शौषण किया। पीड़िता ने रुपयों के दबाव में आरोपित के आफिस में नौकरी कर ली। इस दौरान भी शानू पीड़िता के साथ दुष्कर्म करता था। जनवरी में उसने महालक्ष्मीनगर स्थित होटल में बुलाकर संबंध बनाए। उसने जोन-14 में एनजीओं में नौकरी भी लगवा दी थी।
पार्षद के कई महिलाओं से संबंध
आरोप है कि शानू के भतीजे ने पीड़िता को बताया कि चाचा के कई महिलाओं से संबंध है। पीड़िता ने इस बारे में पूछताछ की तो शानू ने हत्या की धमकी दी और कहा कि पहले भी एक व्यक्ति को मार चुका है। मंगलवार को वह बहन के साथ थाने पहुंची लेकिन टीआई आशीष सप्रे जांच के बहाने युवती से पूछताछ करते रहे। बुधवार दोपहर दो बजे शानू के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गई।
पुलिस ने मामले की दी जानकारी
मामले की जानकारी देते डीसीपी PRO पुलिस राजेश दंडोतिया ने कहा, भाजपा पार्षद के खिलाफ एक दुष्कर्म के मामले सामने आया है। पीड़िता की शिकायत के आधार पर पार्षद के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। पीड़िता की ओर से बताया गया कि वह आरोपी को कोरोना काल के समय से जानती थी। पीड़िता के तलाकशुदा होने के कारण वह परेशान रहती थी, उस दौरान आरोपी ने अपनी ओर से पीड़िता का लोन चुकाने के लिए कहा और आरोपी ने अपने ही कार्यालय में उसे नौकरी भी दी। पीड़िता के साथ शारीरिक संबंध बनाया और बाद में उसे नौकरी से निकाल दिया। उसे धमकाया भी गया। आरोपी संभवत: भाजपा के पार्षद के रूप में काम करता है। मामले में आगे की कार्रवाई जारी है।
इन धाराओं में दर्ज हुआ केस
अधिकारी ने बताया कि महिला की शिकायत पर शर्मा के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (दुष्कर्म), 376 (दो) (एन) (महिला से बार-बार दुष्कर्म) और धारा 506 (धमकी देना) के तहत मामला दर्ज किया गया है। चूंकि यह अपराध एक जुलाई 2024 से पहले घटित हुआ है। इसलिए भारतीय दंड संहिता की धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त राजेश दंडोतिया ने बताया कि इस मामले की जांच जारी है और जांच में मिलने वाले तथ्यों के आधार पर आगामी कानूनी कदम उठाए जाएंगे।
देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारा YouTube Channel 'PUNJAB KESARI' को अभी subscribe करें। आप हमें FACEBOOK, INSTAGRAM और TWITTER पर भी फॉलो कर सकते हैं।