सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने दोपहिया वाहनों पर चार साल से कम उम्र के बच्चों के सफर को बुधवार को नए सुरक्षा नियमों में बदलाव किया है। नए नियम के तहत अब अनिवार्य रूप से बच्चों के लिए हेलमेट और हार्नेस बेल्ट का उपयोग करना अनिवार्य हो गया है और साथ ही इसकी गति को केवल 40 किमी प्रति घंटे तक सीमित कर दिया गया है। इस नए यातायात नियम का उल्लंघन करने पर 1,000 रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा और तीन महीने का ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित किया जा सकता है।
गंभीर चोट लगने का खतरा रहता
वैश्विक सड़क सुरक्षा संगठन ‘ इंटरनेशनल रोड फेडरेशन (आईआरएफ) ने दो पहिया वाहन पर चार साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सुरक्षा उपकरण और हेलमेट अनिवार्य करने वाले नए नियमों का बृहस्पतिवार को स्वागत किया। आईआरएफ ने कहा है कि बच्चे का कद मानदंड होना चाहिए न कि उम्र क्योंकि अगर बच्चों के पैर दो पहिया के ‘ फुटरेस्ट ‘ तक नहीं पहुंचते हैं तो उन्हें गंभीर चोट लगने का खतरा रहता है।
चार साल से कम उम्र के बच्चों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य किया गया
आईआरएफ की अध्यक्ष, एमेरिटस, के के कपाड़िया ने एक बयान में कहा कि यू टर्न या चौराहों पर या हादसे के समय अगर बच्चे के पैर ‘ फुटरेस्ट ‘ तक पहुंचते हैं तो उसे सुरक्षा उपकरण पहने होने के बावजूद जानलेवा चोट लगने का खतरा अधिक हो सकता है, इसलिए इसका मानदंड उम्र नहीं होनी चाहिए, बल्कि कद होना चाहिए। सड़क परिवहन मंत्रालय ने बुधवार को नए नियम अधिसूचित किए हैं, जिनमें दोपहिये पर सवार चार साल से कम उम्र के बच्चों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य किया गया है।