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बैंक खातों से आधार कार्ड लिंक करना अनिवार्य : RBI

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नई दिल्ली : रिजर्व बैंक ने शनिवार को एक स्पष्टीकरण जारी करते हुए बताया कि बैंक अकाउंट्स को आधार कार्ड से लिंक करना प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत अनिवार्य है। रिजर्व बैंक का यह स्पष्टीकरण उन न्यूज रिपोर्ट्स के बाद आया है जिसमें यह कहा गया था केंद्रीय बैंक एक आरटीआई के जवाब में कहा है कि बैंक खातों को आधार कार्ड से लिंक करना अनिवार्य नहीं है।

गौरतलब है कि इससे पहले खबर आई थी आरबीआई के तरफ से ऐसी कोई अाधिकारिक अनिवार्यता की घोषणा नहीं की गई है। सूचना का अधिकार (आरटीआई)कार्यकर्ता योगेश सपकाले की अर्जी के जवाब में बैंक ने कहा कि उसकी तरफ से इस तरह का कोई भी आदेश बैंकों को नहीं जारी किया गया है। रिजर्व बैंक ने साफ किया है कि इस तरह का निर्णय केंद्र सरकार का है।

केंद्रीय बैंक ने कहा कि केंद्र सरकार ने 1 जून, 2017 को गजट नोटिफिकेशन क्रमांक जीएसआर 538 (ई) जारी किया था। इसमें बैंक खाता खोलने के लिए आधार और पैन कार्ड को अनिवार्य बनाया गया है।

सरकार बैंक खातों को आधार कार्ड से लिंक करने को अनिवार्य कर चुकी है और कुछ बैंक ग्राहकों पर इसके लिए दबाव भी बना रहे हैं। सरकार बैंक खातों को लिंक करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर कर चुकी है। आरटीआई मनीलाइफडॉटइन के तहत फाइल की गई थी।

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