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जस्टिस कर्णन ने SC के फैसले के खिलाफ राष्ट्रपति से लगाई गुहार

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नई दिल्ली: कलकत्ता हाईकोर्ट के जज जस्टिस सी एस कर्नन ने सुप्रीम कोर्ट की ओर से छह महीने की सजा सुनाए जाने के फैसले को निलंबित करने की मांग करते हुए राष्ट्रपति से गुहार लगाई है। यह दावा कोलकाता हाईकोर्ट के जज सी एस कर्नन की पैरवी कर रहे वकीलों ने किया है।

राष्ट्रपति के कार्यालय की तरफ से कहा गया है कि ‘वह ऐसे किसी प्रतिवेदन से अवगत नहीं है।’ वकीलों ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत न्यायमूर्ति कर्णन की अपील ईमेल के जरिए भेजी गयी है। जिसमें उनको सुनाई गई छह महीने की सजा के निलंबन या उस इस पर रोक लगाने की मांग की गई है।

मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जे एस खेहर की अध्यक्षता वाली सात सदस्यीय पीठ ने अदालती अवमानना के मामले में न्यायमूर्ति कर्णन को सजा सुनाई है।

ज्ञात हो कि न्यायमूर्ति कर्णन ने सुप्रीम कोर्ट में भी एक याचिका दायर कर मांग की थी जिसमें उन्होंने नौ मई के आदेश को वापस लिए जाने के लिए अपील की, लेकिन प्रधान न्यायाधीश ने इस पर तत्काल सुनवाई से इंकार किया था।

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