दिल्ली की एक अदालत ने चीनी नागरिकों को वीजा दिलाने से जुड़े कथित घोटाले के सिलसिले में दर्ज प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के एक मामले में कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी।
कार्त चिदंबरम की जमानत याचिका को किया खारिज
अधिकारिक सूत्रों के मुताबिक विशेष न्यायाधीश एम. के. नागपाल ने कार्ति को राहत देने से इनकार करते हुए कहा कि उनकी याचिका स्वीकार करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है। ईडी ने 2011 में 263 चीनी नागरिकों को वीजा जारी किये जाने से संबद्ध कथित घोटाले के सिलसिले में हाल में कार्ति और अन्य के खिलाफ धन शोधन का एक मामला दर्ज किया था। उल्लेखनीय है कि 2011 में कार्ति के पिता पी. चिदंबरम केंद्रीय गृह मंत्री थे।
चीनी वीजा मामले में दर्ज हुआ था मामला
ईडी ने उक्त मामले में सीबीआई की हालिया प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्राथमिकी) का संज्ञान लेते हुए धन शोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत अपना मामला दर्ज किया था।