सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को ‘कश्मीर टाइम्स’ की संपादक अनुराधा भसीन से कहा कि वह जम्मू-कश्मीर में मीडिया पर लगी पाबंदियां हटाने की मांग करने वाली अपनी याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने के लिए कोर्ट के रजिस्ट्रार को ज्ञापन दें। जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधान केंद्र द्वारा समाप्त कर दिए जाने के बाद वहां कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कुछ पाबंदियां लगाई गई हैं।
न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की अगुवाई वाली पीठ ने भसीन की वकील वृंदा ग्रोवर से कहा ,‘‘आप रजिस्ट्रार को ज्ञापन सौंप दें और वह उस पर गौर करेंगे।’’ ग्रोवर ने पीठ को बताया कि भसीन कश्मीर के एक प्रतिष्ठित दैनिक समाचार पत्र की संपादक हैं और घाटी में पूरी तरह से बंद होने के कारण पत्रकार काम नहीं कर पा रहे हैं। इस पर पीठ ने कहा,‘‘हम गौर करेंगे।’’
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गौरतलब है की केंद्र सरकार ने पांच अगस्त को जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को खत्म कर दिया और राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों- जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में विभाजित कर दिया। जिसके बाद से वहां सुरक्षा को तौर पर कुछ प्रतिबंध लगाए गए थे।
हालांकि सोमवार को ईद के मद्दे नजर कई जगहों पर प्रतिबंधों में छूट दी गई थी। हजारों की संख्या में लोग ईद मनाने के लिए घरों से निकले। उन्होंने मस्जिदों में जाकर प्रार्थना की। दुकानें खुली हुई हैं। सभी ने शांति से ईद मनाई।