पारित बिलों को मंजूरी नहीं देने पर राज्यपाल के खिलाफ केरल सरकार पहुंची SC

पारित बिलों को मंजूरी नहीं देने पर राज्यपाल के खिलाफ केरल सरकार पहुंची SC
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HIGHLIGHT:
  • 8 बिलों को लंबित करने पर राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के खिलाफ केरल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का किया रुख
  • मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने बिल को मंजूरी देने के लिए देरी का लगाया आरोप

केरल की सरकार ने राज्यपाल आरिफ मोहम्मद के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में शिकायत की है। कहा है कि वो राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों को मंजूरी नहीं दे रहे हैं। उनके पास 8 विधेयक लंबित पड़े हैं। केरल सरकार ने राज्य विधानमंडल द्वारा पारित और राज्यपाल को प्रस्तुत किए गए आठ विधेयकों पर उनकी ओर से कथित निष्क्रियता के लिए राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक रिट याचिका दायर की है।

इन राज्यों ने राज्यपाल के खिलाफ खोल रखा है मोर्चा

इसके साथ, तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि और पंजाब के राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित के बाद, आरिफ मोहम्मद खान बिलों को मंजूरी देने में देरी का आरोप लगाते हुए शीर्ष अदालत में इसी तरह की याचिका का सामना करने वाले तीसरे राज्यपाल होंगे।

मुख्यमंत्री पिनाराई ने राज्यपाल पर लगाया आरोप

याचिका के अनुसार, तीन विधेयक दो साल से अधिक समय से राज्यपाल के समक्ष लंबित हैं। इससे पहले, मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने बताया, संविधान के अनुसार, विधानसभा द्वारा पारित किए जाने के बाद राज्यपाल उन्हें भेजे गए विधेयकों में अनावश्यक रूप से देरी नहीं कर सकते। इसके बाद, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने चिंता जताई कि सीएम विजयन नियमित रूप से सरकारी गतिविधियों पर अपडेट नहीं देते हैं, जो उनका कहना है कि यह मुख्यमंत्री का संवैधानिक कर्तव्य है।

ये आठ बिल है लंबित

लंबित विधेयकों में विश्वविद्यालय कानून संशोधन विधेयक (पहला संशोधन) 2021 विधेयक संख्या 50, विश्वविद्यालय कानून संशोधन विधेयक (पहला संशोधन) 2021 विधेयक संख्या 54, विश्वविद्यालय कानून संशोधन विधेयक (दूसरा संशोधन) 2021, केरल सहकारी सोसायटी संशोधन विधेयक 2022, विश्वविद्यालय शामिल हैं। कानून संशोधन विधेयक 2022, केरल लोकायुक्त संशोधन विधेयक 2022, विश्वविद्यालय कानून संशोधन विधेयक 2022 और सार्वजनिक स्वास्थ्य विधेयक 2021 शामिल है।

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