नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने विदेशी सहायता विनियम कानून 2010 के तहत पंजीकरण का नवीकरण कराने का आवेदन करने वाले ऐसे NGO को इनकम टैक्स रिटर्न का ब्यौरा सरकार को मुहैया कराने का आखिर मौका दिया गया है जो वर्ष 2010 से 2015 तक इसे देने में अब तक नाकाम रहे हैं।
गृह मंत्रालय की ओर से आज जारी निर्देश में सरकार ने वित्तीय वर्ष 2010-11 से 2014-15 तक की अवधि का Annual Income Tax Return जमा नहीं कराने वाले NGO को यह ब्यौरा जमा कराने के लिये 30 दिन की मोहलत दी है।
NGO 15 मई से 14 जून 2017 तक सभी दस्तावेजों के साथ यह ब्यौरा ऑनलाइन (online) भी जमा करा सकेंगे। इतना ही नहीं सरकार ने इस अवधि में सालाना रिटर्न जमा कराने वाले संगठनों पर विलंब शुल्क या कोई जुर्माना नहीं लगाने की भी सुविधा दी है।
मंत्रालय की ओर से साफ़ कह दिया है कि सरकार ने यह पहल उन संगठनों को ध्यान में रखते हुये की है जिनका दावा है कि उनके वार्षिक रिटर्न के दस्तावेज गुम गये हैं। ऐसे सभी संगठनों को सरकार ने FCR के तहत कार्रवायी से बचने के लिये यह मौका दिया है। दस्तावेजों के साथ यह ब्यौरा जमा कराने के बाद ही संगठनों का Foreign Contribution Regulation Act के तहत पंजीकरण का नवीनीकरण हो सकेगा। ऑनलाइन रिटर्न जमा करने के लिये संगठन गृह मंत्रालय की वेबसाइट पर दिये गये लिंक: – https://fcraonline.nic.in/ का इस्तेमाल कर सकते हैं।