भाजपा (BJP) नेता दीया कुमारी (Diya Kumari) और प्रेमचंद बैरवा (Om Prakash Bairwa) ने शुक्रवार को राजस्थान के उप मुख्यमंत्री (Deputy CM of Rajasthan) के रूप में शपथ ली और कार्यभार संभाला। अब इसे लेकर शनिवार को एक नया विवाद छिड़ गया है। दरअसल राज्य में ओम प्रकाश सोलंकी नाम के एक वकील ने उप मुख्यमंत्रियों के खिलाफ जनहित याचिका दायर की है। उन्होने ये आरोप लगाया है कि उप मुख्यमंत्री पद असंवैधानिक है, इस तरह के किसी भी पद का उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं किया गया है।
ओम प्रकाश सोलंकी जयपुर के रहने वाले हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होने बताया, 'मैंने राजस्थान हाई कोर्ट की जयपुर बेंच में 16 दिसंबर को जनहित याचिका दायर की है। इस याचिका में उप मुख्यमंत्री नियुक्त किए गए दीया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा के पद को चुनौती दी गई है, क्योंकि उप मुख्यमंत्री के पद का संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। यह केवल एक राजनीतिक पद है जिसके लिए शपथ ग्रहण करना असंवैधानिक है।' ओमप्रकाश सोलंकी की जनहित याचिका पर हाइकोर्ट की खंडपीठ सुनवाई करेगी, जिसके बाद फैसला होगा की शपथ वैध है या अवैध है।
उपमुख्यमंत्री पद को चुनौती देने के लिए पहले भी कई राज्यों में याचिकाएं दाखिल की जा चुकी हैं। ये याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची लेकिन इन याचिकाओं को कोर्ट ने खारिज कर दिया। इससे पहले कर्नाटक, पंजाब, हरियाणा और बॉम्बे हाईकोर्ट में भी इस तरह की याचिकाएं खारिज हो चुकी हैं। कोर्ट के मुताबिक संविधान के अनुच्छेद 164(3) के तहत डिप्टी सीएम पद की शपथ दिलाई जा सकती है। ऐसा करना संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं है।
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