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लॉकडाउन : गृह मंत्रालय ने दी सशर्त दुकानें खोलने की इजाजत, जानिये शराब को लेकर क्या हुआ फैसला ?

केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने आम लोगों के लिए एक राहत की खबर देते हुए ऐलान किया है कि शनिवार से आवश्यक सामग्री से अलावा अन्य सभी दुकानों को खोलने की इजाजत दे दी गयी है पर इसमें कुछ शर्तें भी है।

केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने आम लोगों के लिए एक राहत की खबर देते हुए ऐलान किया है कि शनिवार से आवश्यक सामग्री से अलावा अन्य सभी दुकानों को खोलने की इजाजत दे दी गयी है पर इसमें कुछ शर्तें भी है। कोरोना महामारी के कारण देश भर में एक महीने से भी अधिक समय से लागू पूर्णबंदी के दिशा निर्देशों में संशोधन करते हुए गृह मंत्रालय ने गैर हॉटस्पॉट वाले क्षेत्रों में कुछ शर्तों के साथ सभी दुकानों को खोलने की छूट दे दी है। यह छूट मॉल और नगर निगमों की सीमा में आने वाले मार्केट परिसरों में लागू नहीं होगी। 
बंद रहेंगी सभी शराब की दुकानें
साथ ही शराब की दुकानों को भी इस कैटेगरी में नहीं रखा गया है। उन्हें शॉप और एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के बजाए किसी अन्य कैटेगरी में रखा गया है। यानी शराब की दुकानें अभी बंद ही रहेंगी। हालांकि राज्य सरकारें इस बारे में सुझाव दे सकती है पर लॉकडाउन की मियाद खत्म होने शराब की बिक्री पर प्रतिबन्ध जारी रह सकता है।  केन्द्रीय गृह सचिव ने सभी राज्यों और केन्द, शासित प्रदेशों को शुक्रवार देर रात लिखे पत्र में कहा है कि गत 15 अप्रैल को जारी पूर्णबंदी के दिशा निर्देशों के तहत कुछ श्रेणियों में संशोधन किया जा रहा है। आदेश में कहा गया है कि यह संशोधन केवल गैर हॉटस्पॉट क्षेत्रों के लिए किया गया है और हॉटस्पॉट वाले क्षेत्रों में पहले की तरह ही पूर्णबंदी के सभी दिशा निर्देश लागू रहेंगे। 
मल्टी ब्रांड मॉल खोलने की इजाजत नहीं
आदेश में व्यावसायिक और निजी प्रतिष्ठान की श्रेणी में छूट देते हुए कहा गया है कि सभी राज्यों और केन्द, शासित प्रदेशों के दुकान और प्रतिष्ठान अधिनियमों के तहत पंजीकृत दुकानों को खोलने की अनुमति होगी। यह आदेश आवासीय परिसरों, पडोस में बनी और अकेली दुकानों पर भी लागू होगा। आदेश के अनुसार नगर निगमों और नगर पालिकाओं की सीमाओं में आने वाले मार्केट परिसरों को छोड़कर अन्य सभी दुकानों को भी यह छूट मिलेगी। साथ ही किसी भी सिंगल और मल्टी ब्रांड माल में दुकानों को खेलने की अनुमति नहीं होगी। 
जिन दुकानों को यह छूट दी गयी है उनमें केवल 50 प्रतिशत कर्मचारी काम करेंगे और सभी के लिए मास्क पहनना तथा सामाजिक दूरी का पालन करना अनिवार्य होगा। आदेश में यह स्पष्ट किया गया है कि ये छूट केवल गैर हॉटस्पॉट क्षेत्रों में ही लागू होगी।

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