Mahua Moitra Case देश का सबसे चर्चित मामला बन चुका है तब से ही लोकसभा सचिवालय द्वारा गई नियमों में बदलाव किए जा चुके हैं। फिर चाहे बाद लॉगिन पासवर्ड की ही क्यों ना हो।
20 अक्टूबर यह वह दिन था जिस दिन महुआ मोइत्रा पर cash for query को लेकर आरोप लगाया गया था। और यह मामला टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की मुश्किलें बढ़ा गया तब जब यह मसला सीधे लोकसभा की एथिक्स कमेटी के पास पहुंच गया। इस कमेटी के बीच महुआ मोइत्रा ने कई आरोपों का जवाब भी दिया और कई आरोप भी लगाए, जहां उन्होंने एथिक्स कमिटी पर आरोप लगाया था कि उनसे कई आपत्तिजनक सवाल पूछे गए। लेकिन इस बैठक के बीच एक और मामला जमकर सामने आया जी हां बात कर रहे हैं लॉगिन पासवर्ड की जिसको लेकर लोकसभा ने अब नए नियम बनाए हैं आईए जानते हैं कि आखिरकार वह है क्या?
महुआ मोइत्रा मामले से सबक लेते हुए अब लोकसभा सचिवालय ने लॉगिन पासवर्ड को लेकर नियमों में बदलाव कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो , अब सांसद अपने लॉगिन पासवर्ड को किसी और के साथ शेयर नहीं कर पाएंगे।सांसद का कोई भी निजी पीए अथवा कर्मचारी अथवा उनका कोई भी जानकार संसद की वेबसाइट को एक्सेस नहीं कर पाएगा। उनकी आईडी और लॉगिन पासवर्ड मोबाइल के साथ लिंक होगा।जब भी कोई सांसद लॉगिन आईडी और पासवर्ड के जरिए संसद की वेबसाइट को ओपन करेंगे तो उनके मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा। इस ओटीपी (वन टाइम पासवर्ड) को डालने के बाद ही सांसद वेबसाइट एक्सेस कर पाएंगे।
लोकसभा सचिवालय ने सभी सांसदों के लिए एक एडवाइजरी जारी करते हुए उन्हें सूचित किया है कि उनका कोई भी निजी कर्मचारी या कोई तीसरा पक्ष संसद की वेबसाइट को न तो एक्सेस कर सकता है, न नोटिस दे सकता है और न ही प्रश्न पूछ सकता है।सांसदों को यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि केवल सांसद ही अपने लॉगिन आईडी और पासवर्ड के जरिए संसद की वेबसाइट को एक्सेस कर पाएंगे। यह ओटीपी के साथ ही संभव हो पायेगा।
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