कलकत्ता उच्च न्यायालय ने ममता सरकार के मुहर्रम के मद्देनजर दुर्गा प्रतिमा विसर्जन टाले जाने संबंधी आदेश को खारिज करते हुए आज दोनों त्योहारों के जुलूसों के लिए अलग-अलग मार्गों का प्रबंध करने का राज्य सरकार को फरमान सुनाया।
ममता सरकार ने पहले मुहर्रम को देखते हुए एक अक्टूबर को दुर्गा प्रतिमा विसर्जन नहीं करने के आदेश दिये थे। न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि प्रतिमाओं का विसर्जन सभी दिन होगा। न्यायालय ने राज्य सरकार को आदेश दिया कि वह मुहर्रम और दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के लिए अलग-अलग मार्गों का प्रबंध करे।
इससे पहले उच्च न्यायालय ने दुर्गा प्रतिमा विसर्जन को टाले जाने संबंधी आदेश को लेकर राज्य सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि बिना किसी आधार के ताकत का इस्तेमाल गलत है। आखिरी विकल्प का फैसला बाद में करना चाहिए।
न्यायालय ने कहा कि सरकार के पास अधिकार हैं, लेकिन असीमित नहीं है। बिना किसी आधार के ताकत का इस्तेमाल गलत है, आखिरी विकल्प का फैसला सबसे बाद में करना चाहिए 1Þ राज्य सरकार ने मुर्हरम को देखते हुए एक अक्टूबर को मूर्ति विसर्जन पर रोक लगायी थी। सरकार के इस फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की गयी थी। इसी मामले की सुनवाई के दौरान न्यायालय ने कल भी कड़ा रुख अपनाया था।