मुख्य न्यायाधीश ने मेहता से पूछा कि क्या राज्य एकमुश्त उपाय के रूप में मामले को दिल्ली उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने पर सहमत होगा। सीजेआई ने कहा, हम यहां एफआईआर रद्द नहीं करेंगे, लेकिन हम जांच करेंगे कि क्या ऐसी याचिका पर दिल्ली उच्च न्यायालय सुनवाई कर सकता है। एसजी ने शुरू में मामले को दिल्ली उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने पर आपत्ति जताई, कहा कि ईजीआई इसे "राष्ट्रीय, राजनीतिक मुद्दा" बनाने की कोशिश कर रहा था और पूछा कि याचिकाकर्ता दिल्ली पर जोर क्यों दे रहे हैं।