देश में मासूमों के साथ होने वाली रेप व हत्या की घटनाअो को लेकर जनता में भारी गुस्सा है। इस गुस्से को देखते हुए केन्द्र सरकार एक सख्त कानून तैयार करने के पक्ष में जुट गई है। केंद्र सरकार ने कहा है कि 12 साल तक की उम्र के बच्चों के साथ रेप के दोषी को फांसी की सजा दिए जाने की व्यवस्था की जा रही है। केंद्र सरकार ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट से ये बातें कही हैं।
केंद्र सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट को भेजी गई चिट्ठी में कहा गया है कि 12 साल तक के बच्चों के साथ रेप के दोषी को अधिकतम फांसी की सजा का प्रावधान करने के लिए केंद्र सरकार POCSO ऐक्ट में बदलाव करने जा रही है।
19 साल पुरानी है फांसी की सजा की मांग
केंद्र सरकार ने कहा है कि मासूमों के साथ रेप की सजा फांसी करने के काम में वह जुट गई है और इस दिशा में प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले की सुनवाई 27 अप्रैल को करेगा। गौरतलब है कि लंबे समय से लोगों के बीच से बच्चों के साथ रेप के मामले में सजा को बढ़ाकर फांसी किए जाने की मांग उठती रही है। हाल ही में जम्मू एवं कश्मीर के कठुआ में एक 7 साल की बच्ची के साथ गैंगरेप की घटना सामने आने के बाद यह मांग फिर से तेज हुई है।
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