विदिशा : आरटीई के तहत जिले के निजी स्कूलों में प्रवेश सुनिश्चित करने तथा मध्यप्रदेश निजी विद्यालय अधिनियम 2017 का पालन सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से कलेक्टर श्रीमती भावना वालिम्बे की अध्यक्षता में निजी स्कूल संचालकों की बैठक आयोजित की गई।
बैठक में कलेक्टर श्रीमती वालिम्बे ने कहा कि निजी स्कूल संचालक अपने स्कूलों में उपलब्ध सीटों के आधार पर न्यूनतम 25 प्रतिशत सीटों पर आरटीई के तहत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले अभिभावकों के बच्चों को प्रवेश देना सुनिश्चित करें।
कलेक्टर श्रीमती वालिम्बे ने कहा कि निजी विद्यालयों में फैकल्टी तथा अन्य स्टॉफ आरटीई में जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप नियुक्त किया जाए। साथ ही स्कूलों में सभी मूलभूत सुविधाएं नियमों के अनुसार होनी चाहिए।
मध्यप्रदेश निजी विद्यालय अधिनियम 2017 के नियमों की जानकारी देते हुए कलेक्टर श्रीमती वालिम्बे ने कहा कि यह संज्ञान में आया है कि निजी स्कूलों द्वारा एनसीईआरटी से संबंधित पुस्तकों के साथ अन्य प्रकाशकों की अधिक मूल्य की पुस्तकें क्रय करने के लिए पालकों पर अनुचित दबाव बनाया जाता है।
साथ ही यूनीफार्म एवं अन्य शैक्षणिक सामग्री भी निर्धारित दुकानों एवं फर्मो से ही खरीदने के लिए बाध्य किया जाता है। उन्होंने कहा कि बच्चों एवं उनके पालकों को एनसीईआरटी से भिन्न प्रकाशकों की पुस्तकें खरीदने के लिए अनुचित दबाव बनाने पर संबंधित स्कूलों के विरूद्ध नियमानुसार वैद्यानिकी कार्रवाई की जाएगी।
साथ ही आयुक्त लोक शिक्षण को ऐसे स्कूलों की मान्यता, संबंद्धता समाप्ति की कार्यवाही के लिए भी लिखा जाएगा। बैठक में जिला शिक्षा अधिकारी श्री आरपी सेन ने विस्तार से जानकारी दी।
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