कोरोना वायरस (कोविड-19) के फैलाव को रोकने के लिए 31 मई तक देशव्यापी लॉकडाउन जारी है। सोमवार को एक बार फिर गृह मंत्रालय ने कहा है कि कोई भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश 31 मई तक लागू देशव्यापी लॉकडाउन के लिए जारी दिशा-निर्देशों को कम नहीं करेगा। राज्य सरकार चाहे तो विभिन्न क्षेत्रों में कुछ अन्य गतिविधियों को प्रतिबंधित कर सकते हैं।
MHA to States:
Despite widespread relaxations given in #Lockdown4 restrictions, States/UTs cannot dilute the restrictions imposed in MHA guidelines.
States/UTs may prohibit certain other activities or impose restrictions, as deemed necessary.#COVID19 #IndiaFightsCoronavirus pic.twitter.com/FHEjI5fL25— Spokesperson, Ministry of Home Affairs (@PIBHomeAffairs) May 18, 2020
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को दिए गए संदेश में केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा कि 11 मई को मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आयोजित एक वीडियो कांफ्रेंस के बाद राज्यों के विचार और सहमति लेने के बाद लॉकडाउन के चौथे चरण के लिए दिशानिर्देश जारी किए गए थे।
उन्होंने कहा, ‘‘जैसा कि मेरे पहले के पत्रों में स्पष्ट किया गया है, मैं फिर से दोहराना चाहूंगा कि राज्य और केंद्रशासित प्रदेश एमएचए द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों को कम या उनमें बदलाव नहीं कर सकते हैं। स्थिति के आकलन के आधार पर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, विभिन्न क्षेत्रों में कुछ अन्य गतिविधियों को प्रतिबंधित कर सकते हैं।”
भल्ला ने मुख्य सचिवों को लिखे अपने पत्र में कहा, ‘‘मैं आपसे आग्रह करूंगा कि नए दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करें और सभी संबंधित अधिकारियों को उनके सख्त कार्यान्वयन के लिए निर्देशित करें।’’ उन्होंने कहा कि राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को अपने-अपने यहां कोरोना वायरस संक्रमण के हालात को देखते हुए रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन बनाने का अधिकार दिया गया है। रविवार को जारी दिशा-निर्देशों के आधार पर जिला प्रशासन अपने यहां रेड और ऑरेंज जोन में ‘निषिद्ध’ और ‘बफर’ जोन चिह्नित करेगा।
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पत्र में कहा गया है कि निषिद्ध क्षेत्र के भीतर लोगों की आवाजाही पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगी, दूसरे किसी जोन से इस जोन में भी आवागमन पर रोक रहेगी, सिर्फ मेडिकल या अन्य आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोग ही यहां आ-जा सकेंगे, इन क्षेत्रों में आवश्यक वस्तुओं की निर्बाध आपूर्ति जारी रहेगी। गृह सचिव ने कहा कि देश भर में कुछ गतिविधियों पर लागू पाबंदी जारी रहेगी।
राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) ने राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन 31 मई तक बढ़ा दिया है। लॉकडाउन के नये दिशानिर्देश पुराने आदेशों की जगह लेंगे। सिर्फ लोगों की आवाजाही के संबंध में प्रभावी मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) में कोई बदलाव नहीं होगा। देश में 25 मार्च से लॉकडाउन लागू है। इसका प्रथम चरण 14 अप्रैल तक और दूसरा चरण तीन मई तक था। वहीं, तीसरा चरण रविवार मध्यरात्रि को समाप्त हो गया।