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दुकानें खोलने के आदेश पर गृह मंत्रालय की सफाई- रेस्तरां और सैलून छूट के दायरे में नहीं है शामिल

गृह मंत्रालय ने शनिवार को कहा है कि रेस्तरां, सैलून और नाई की दुकानें छूट के दायरे में नहीं आते और इन्हें खोलने की अनुमति नहीं दी गयी है।

कोरोना वायरस (कोविड-19) महामारी के कारण देश भर में पिछले एक महीने से लॉकडाउन जारी है। केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने जारी लॉकडाउन के दिशा निर्देशों में शुक्रवार रात को दुकानों को खोलने के संबंध में छूट दी। इस राहत के बारे में सफाई देते हुए गृह मंत्रालय ने शनिवार को कहा है कि रेस्तरां, सैलून और नाई की दुकानें छूट के दायरे में नहीं आते और इन्हें खोलने की अनुमति नहीं दी गयी है।
गृह मंत्रालय ने गत 15 अप्रैल को पूर्णबंदी के संबंध में जारी दिशा निर्देशों में संशोधन कर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के गैर हॉटस्पॉट वाले क्षेत्रों में दुकानों को सशर्त खोलने का आदेश दिया था। नगर निगम और नगर पालिकाओं की सीमाओं में आने वाले बाजारों तथा सिंगल और मलटी ब्रांड वाले मॉल को भी इस आदेश के दायरे से बाहर रखा गया था।
इस आदेश में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सिंगल दुकानों तथा आवासीय परिसरों में स्थित दुकानों को सशर्त खोलने की अनुमति दी गयी है। बाद में गृह मंत्रालय ने एक सवाल के जवाब में सफाई दी कि सभी रेस्तरां, सैलून और नाई की दुकान इस छूट के दायरे में नहीं आती। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि रेस्तरां तथा सैलून सेवा प्रदाता की श्रेणी में आते हैं इसलिए ये दुकान नहीं हैं और इन्हें खोलने की अनुमति नहीं होगी।

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इससे पहले मंत्रालय ने एक अन्य स्पष्टीकरण में कहा था कि ई कामर्स कंपनियों को भी केवल अनिवार्य वस्तुओं की आपूर्ति की छूट रहेगी और वे गैर जरूरी वस्तुओं की आपूर्ति अभी नहीं कर सकेंगी। इसके साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि शराब और अन्य पदार्थों की बिक्री पर पहले से लागू प्रतिबंध अभी भी जारी रहेंगे।

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