सीतापुर की न्यायिक मजिस्ट्रेट अदालत ने बृहस्पतिवार को ऑल्ट न्यूज़ के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर को 14 जुलाई तक उप्र पुलिस की हिरासत में भेज दिया।जुबैर को आज दोपहर कड़ी सुरक्षा के बीच तिहाड़ जेल, दिल्ली से यहां लाया गया था।दिल्ली पुलिस ऑल्ट न्यूज़ के सह-संस्थापक जुबैर के खिलाफ ट्वीट के माध्यम से धार्मिक भावनाओं को आहत करने के मामले में खैराबाद पुलिस स्टेशन में दर्ज प्राथमिकी के सिलसिले में सीतापुर लाई थी ।इससे पहले चार जुलाई को दिल्ली पुलिस ने सीतापुर के न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में मोहम्मद जुबैर को पेश किया था जहां से 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। दिल्ली पुलिस बाद में जुबैर को वापस दिल्ली ले गई थी।
मोहम्मद ज़ुबैर को 27 जून को दिल्ली पुलिस ने धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप में गिरफ्तार किया था।जुबैर के वकील मुकुल मिश्रा ने मीडियाकर्मियों को बताया कि अभी तक ऑल्ट न्यूज के सह-संस्थापक के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 295ए (धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के इरादे से जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कार्य) और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा-66 लगी हुई थी और पुलिस ने आज आईपीसी की धारा 153 ए को जोड़ा । इसके बाद जुबैर की जमानत के मामले की सुनवाई हुई।
मिश्रा ने बताया कि बाद में पुलिस ने रिमांड की मांग करते हुए एक और आवेदन दिया, जिसमें दावा किया गया कि कथित ट्वीट करने के लिए जुबैर ने जिस मोबाइल का इस्तेमाल किया वह अभी भी बेंगलुरु में है।उन्होंने बताया कि अदालत में पुलिस रिमांड पर दलीलें सुनी गईं और जुबैर की जमानत अर्जी खारिज कर दी गई। मिश्रा ने कहा कि अदालत ने आठ जुलाई से 14 जुलाई तक पुलिस की रिमांड में जुबैर को भेजा है।सूत्रों का कहना है कि कथित नफरत भरे ट्वीट पोस्ट करने के लिए इस्तेमाल किए गए मोबाइल और हार्ड डिस्क की बरामदगी के लिए जुबैर को बेंगलुरु ले जाया जा सकता है।