मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद महाठग सुकेश चंद्रशेखर को पटियाला हाउस कोर्ट ने खूब फटकार लगाई है। बता दें सुकेश ने जज पर पक्षपात का आरोप लगाया था।याचिका पर पटियाला हाउस कोर्ट ने कहा पीठासीन अधिकारी के खिलाफ टिप्पणी बर्दाश्त नहीं की जा सकती। इसके साथ ही अदालत ने सुकेश चंद्रशेखर की हिरासत 31 मार्च तक के लिए बढ़ा दी।
आपको बता दें कि कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा जब आपको राहत मिलती है तब कोर्ट अच्छा है, जब राहत नहीं मिलती है तो कोर्ट बायस्ड है।कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा कि याचिका आधारहीन है। वो सुकेश की याचिका पर सुनवाई नहीं करेगा।आरोपी को जज पर टिप्पणी का अधिकार नहीं है।
दरअसल 200 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुकेश चंद्रशेखर ने याचिका दायर कर केस को दूसरे जज को ट्रांसफर करने की मांग की थी। सुकेश चंद्रशेखर ने याचिका में जज पर पक्षपात करने का आरोप लगाया था। पटियाला हाउस कोर्ट ने सुकेश चंद्रशेखर की इसी याचिका पर सुनवाई से इनकार किया है। पटियाला हाउस कोर्ट ने सुकेश द्वारा याचिका दाखिल करने पर नाराजगी जताई।