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मुंबईः अभिनेत्री कंगना रनौत के खिलाफ FIR दर्ज, आंदोलनकारी किसानों को खालिस्तानी बोला था

फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत इन दिनों अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में हैं। हाल ही में उन्होंने महात्मा गांधी और स्वतंत्रता आंदोलन को लेकर विवादित बयान दिया था।

फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत इन दिनों अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में हैं। हाल ही में उन्होंने महात्मा गांधी और स्वतंत्रता आंदोलन को लेकर विवादित बयान दिया था। उन्होंने किसान आंदोलन को लेकर अन्नदाताओं को कथित तौर पर खालिस्तानी करार दिया था। उनके इस बयान का काफी विरोध भी हुआ। अब उनके बयान को लेकर उनके खिलाफ मुंबई में एफआईआर दर्ज कर लिया गया है। 
बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत
इससे पहले सिखों के एक संगठन ने बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग करते हुए सोमवार को मुंबई में एक शिकायत दर्ज कराई। इसमें आरोप लगाया गया है कि रनौत ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में सिख समुदाय के खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया। खार पुलिस थाना के एक अधिकारी ने बताया कि दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधन समिति (डीएसजीएमसी) से एक शिकायत प्राप्त हुई और वह इस पर गौर कर रहे हैं।
शिअद के नेता ने रनौत के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई
उन्होंने कहा कि शिरोमणि अकाली दल (शिअद) के नेता एवं डीएसजीएमसी के अध्यक्ष मनजिंदर सिंह सिरसा के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने रनौत के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। अधिकारी ने शिकायत के हवाले से बताया कि इसमें, डीएसजीएमसी ने उल्लेख किया कि रनौत ने जानबूझकर और इरादतन किसानों के विरोध (किसान मोर्चा) को खालिस्तानी आंदोलन के रूप में चित्रित किया और सिख समुदाय को खालिस्तानी आतंकवादी भी करार दिया।
 रनौत के खिलाफ धारा 295 (ए) 
इसमें दावा किया गया कि उन्होंने 1984 और उससे पहले हुए नरसंहार को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की ओर से एक सुनियोजित कदम के रूप में बताया। अधिकारी ने कहा कि शिकायत में आरोप लगाया गया है कि रनौत ने सिख समुदाय के खिलाफ बहुत अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया है, यहां तक कि उन्होंने कहा है कि सिखों को उनके (इंदिरा गांधी के) जूतों के नीचे कुचल दिया गया था। इसमें यह भी कहा गया कि उनकी ओर से दिया गया यह बयान सबसे अपमानजनक, और तिरस्कारपूर्ण है, जिसने दुनिया भर में सिख समुदाय की भावनाओं को आहत किया है।
डीएसजीएमसी ने रनौत के खिलाफ धारा 295 (ए) और भारतीय दंड संहिता की अन्य सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की है ताकि भविष्य में वह अपनी कुटिल और दुर्भावनापूर्ण दुष्प्रचार न फैला पाएं। प्रतिनिधिमंडल ने अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (पश्चिम) संदीप कार्निक से भी मुलाकात की।

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