प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अभी तक 10 राज्यों और पांच केंद्र शासित प्रदेशों में पूरी तरह से लागू नहीं हुई है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में राज्यसभा को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इन 10 राज्यों में अरुणाचल प्रदेश, बिहार, गुजरात, झारखंड, मेघालय, मिजोरम, नगालैंड, पंजाब, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल शामिल हैं। तोमर ने कहा कि चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव, दिल्ली, लद्दाख और लक्षद्वीप ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिन्होंने यह फसल बीमा योजना लागू नहीं कर रहे हैं।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना देश में खरीफ 2016 मौसम से शुरू हुई थी
तोमर ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की वार्षिक लेखा परीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) द्वारा की जाती है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना देश में खरीफ 2016 मौसम से शुरू की गई जो राज्यों और किसानों के लिए स्वैच्छिक है। उन्होंने कहा कि पीएमएफबीवाई विशेष रूप से प्राकृतिक आपदा प्रभावित मौसमों, क्षेत्रों में योजना के उद्देश्यों को पूरा करने में सफल रही है और यह योजना मांग-आधारित है।
प्रीमियम के विरुद्ध लगभग
तोमर ने कहा कि 2016-17 में योजना की शुरुआत से 2021-22 तक किसानों द्वारा भुगतान किए गए 25,174 करोड़ रुपये के प्रीमियम के विरुद्ध लगभग 12.38 करोड़ किसान आवेदनों को 1,30,185 करोड़ रुपये के दावों का भुगतान किया जा चुका है।