कोरोना महामारी का प्रकोप अभी खत्म नहीं हुआ है। इस बीच भारत सरकार ने विदेश से आने वाले लोगों के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। नई गाइडलाइन के मुताबिक भारत आने वाले सभी अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए निगेटिव आरटी-पीसीआर टेस्ट रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य होगा। दरअसल, ब्रिटेन में कोरोना के डेल्टा वेरिएंट का म्यूटेशन वर्जन कोहराम मचा रहा है। 11 अक्टूबर के बाद से वहां प्रतिदिन 40 हजार के ज्यादा कोरोना के मामले दर्ज किए जा रहे हैं, ऐसे में इसका असर भारत पर न हो इसलिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 48 घंटे पहले के आरटी-पीसीआर टेस्ट को अनिवार्य कर दिया है।
कौन से देशो है इस सूचि में शामिल?
सरकार की तरफ से उन देशों की की सूची जारी की गई है जहां से भारत आने वाले यात्रियों को जरुरी नियमों का पालन करना होगा। इसमें उनके भारत पहुंचने के बाद कोरोना टेस्ट भी शामिल है। इस सूची में यूरोप के देश, यूनाइटेड किंडगम, साउथ अफ्रीका, ब्राजील, बांग्लादेश, बोत्सवाना, चीन, मॉरीशस, न्यूजीलैंड और जिम्बाम्बे शामिल हैं। इन देशों को खतरे वाले देशों की सूची में रखा गया है।
अंतरराष्ट्रीय उड़ानों का परिचालन
बता दें कि जो यात्री इन नियमों का उल्लंघन करेगा उस पर कड़ा एक्शन लिया जा सकता है। जानकारी के लिए बता दें कि कोरोना संक्रमण के कारण 23 मार्च 2020 से अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर रोक लगाई गई थी, लेकिन मई 2020 से वंदे भारत मिशन के तहत विशेष अंतरराष्ट्रीय उड़ानों का परिचालन हो रहा है। इसके अलावा चुनिंदा देशों के साथ द्विपक्षीय एयर बबल व्यवस्था के तहत जुलाई, 2020 से उड़ानों का परिचालन हो रहा है।
घरेलू उड़ानों पर लगी पाबंदी हटाई गई
इससे पहले सरकार ने घरेलू उड़ानों पर लगी पाबंदियों को 18 अक्टूबर को हटा दिया था। नए आदेश के बाद देश में घरेलू उड़ानों में 100 फीसदी यात्री सफर कर पा रहे हैं। इससे पहले 18 नवंबर से 18 अक्टूबर के बीच 85 फीसदी क्षमता के साथ ही विमान उड़ानें भर रही थी। नागरिक उड्डयन मंत्रालय की ओर से आदेश में कहा गया था कि हवाई जहाज और एयरपोर्ट पर अभी भी पहले की तरह ही कोरोना वायरस की गाइडलाइंस का पालन किया जाएगा। सफर के दौरान सख्ती से कोरोना नियमों के पालन की भी बात कही गई है।