ट्रैफिक निमयों की धज्जियां उड़ाने वालों के लिए सरकार ने नया मोटर व्हीकल कानून लागू कर दिया है। कानून में हुए संशोधन के बाद अब ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर 10 गुना तक अधिक जुर्माना भरना पड़ेगा। 1 सितंबर यानी आज से देश भर में अनाधिकृत रूप से सार्वजनिक स्थानों और सड़कों पर वाहन खड़े रखने वालों पर 500 रू प्रति घंटा का जुर्माना लगेगा।
साथ ही सरकार द्वारा अधिकृत एजेंसी या विभाग द्वारा वाहन हटाने पर हटाने के शुल्क के अतिरिक्त वाहन रखने का शुल्क भी वाहन स्वामी या सम्बंधित इंजार्च से वसूला जाएगा। मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम 2019 की धारा 87 सहित विभिन्न प्रमुख धाराओं को भारत सरकार की अधिसूचना द्वारा 01 सितंबर 2019 से देशभर में लागू किया गया है जिससे धारा 201 में संशोधन करके इसे निष्प्रयोज्य वाहनों के स्थान पर सभी वाहनों पर लागू किया गया है।
पैनल्ब्टी को 50 रूपये घंटे से बढ़ाकर 500 रूपये प्रति घंटा कर दिया गया है तथा हटाने के शुल्क के अतिरिक्त रखने का शुल्क वसूलने का प्रावधान किया गया है। नए नियमों के अनुसार, बिना लाइसेंस वाहन चलाने पर चालान की राशि को 1 हजार रुपये से बढ़कर 5 हजार रुपये किया गया है। शराब पीकर वाहन चलाने पर अब 10 हजार रुपये का जुर्माना होगा। पहले यह राशि 2 हजार रुपये थी।
स्वीकृत गति से तेज वाहन चलाने के मामले में जुर्माना राशि को 500 रुपये से बढ़कर 5 हजार रुपये किया गया है। आपात सेवा के काम में लगे वाहनों को गुजरने के लिए जगह नहीं देने पर 10 हजार रुपये का दंड भरना होगा। वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात करते हुए पकड़े जाने पर 5 हजार रुपये का जुर्माना देना होगा।
बिना हेलमेट के दुपहिया चलाने पर 1 हजार रुपये जुर्माना और तीन महीने के लिए लाइसेंस जब्त किया जा सकता है। अभी तक इस यातायात नियम उल्लंघन पर मात्र 100 रुपये दंड देना पड़ता था। इसके अलावा अन्य यातायात नियमों का उल्लंघन करने संबंधी कानूनों को बहुत कठोर बनाया गया है।