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पेट्रोल पंपों पर वीआरडी लगाने के लिए तेल कंपनियों को और समय देने से एनजीटी का इंकार 

नयी दिल्ली : राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के सभी पेट्रोल पंपों पर वाष्प पुन:प्राप्ति उपकरण (वेपर रिकवरी डिवाइस) लगाने के लिए

नयी दिल्ली : राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के सभी पेट्रोल पंपों पर वाष्प पुन:प्राप्ति उपकरण (वेपर रिकवरी डिवाइस) लगाने के लिए सरकारी स्वामित्व वाली तेल कंपनियों को और समय देने से इंकार किया। एनजीटी प्रमुख न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि उच्च वाष्पदाब वाले कार्बनिक यौगिक (वीओसी) का लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है जिन्हें पुन:प्राप्ति उपकरण (वीआरडी) लगाकर सुरक्षित किया जाना चाहिए। पीठ ने कहा कि मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण पर बेंजीन, टॉलुइन और जाइलीन जैसे ‘वीओसी’ रसायनों के प्रतिकूल प्रभावों को देखते हुए मशीनें लगाना जरूरी है।

पीठ ने कहा, ‘‘इस पर कोई विवाद नहीं है कि वीओसी का निकलना सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह है। इसे ऐहतियाती सिद्धांत और सतत विकास के सिद्धांत के तहत वीआरडी, वीआरएस लगाकर रोका जा सकता है, ऐसी किसी क्रियाकलाप को अनुमति नहीं मिल सकती जो सार्वजनिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने वाली हो।’’ पीठ ने कहा, ‘‘इस मामले को देखते हुए, हमें और समय देने का कोई कारण नजर नहीं आता। इसके अलावा, वीओसी निकलने से पर्यावरण को हो चुकी क्षति के लिए क्षतिपूर्ति वसूलने का मुद्दा हो सकता है।’’

एनजीटी ने इससे पहले 31 अक्टूबर को सभी पेट्रोल पंपों पर वाष्प पुन:प्राप्ति उपकरण लगाने के लिए कंपनियों को निर्देश दिया था लेकिन उन्होंने इसके लिए और समय मांगा था। अधिकरण अधिवक्ता आदित्य एन प्रसाद और दिल्ली के निवासी वल्लारी शील की याचिका पर सुनवाई कर रहा था जिनका कहना था कि पेट्रोल पंपों पर पेट्रोलियम उत्पाद वायु प्रदूषण में बहुत योगदान देते हैं। याचिकाकर्ताओं ने पेट्रोलियम उत्पादों को लाने, ले जाने के दौरान वीओसी निकलने को रोकने का निर्देश देने की मांग की थी।

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