नयी दिल्ली : राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) के गाजियाबाद इलाके में हरित क्षेत्र में अवैध अतिक्रमण के आरोपों से जुड़ी एक याचिका का संज्ञान लेते हुए उत्तर प्रदेश सरकार एवं अन्य से जवाब मांगे हैं। न्यायमूर्ति जवाद रहीम के नेतृत्व वाली एक पीठ ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी), उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद नगर निगम, रेडिसन ब्लू कौशाम्बी, यशोदा सुपर स्पेशियैलिटी अस्पताल एवं अन्य को नोटिस जारी कर चार अप्रैल तक जवाब देने को कहा।
पीठ ने कहा, ‘‘प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर दिया गया। इसी बीच हम सीपीसीबी एवं प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को याचिका में लगाए गए आरोपों को ध्यान में रखते हुए सवालों के घेरे में आए इलाके की जांच करने और अब से दो हफ्तों के भीतर रिपोर्ट देने का निर्देश देते हैं।’’ अधिकरण वकील शारिक अब्बास जैदी एवं अन्य द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था जिसमें हरित क्षेत्र में अतिक्रमण और नगर निगमों द्वारा लापरवाह तरीके से कचरे का निष्पादन करने के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गयी है।
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