नई दिल्ली : भोपाल से भाजपा की लोकसभा उम्मीदवार साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को बड़ी राहत मिली है। एनआईए अदालत साध्वी प्रज्ञा को उनकी उम्मीदवारी को निरस्त करने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। एनआईए अदालत ने कहा है कि लोकसभा चुनाव में इस अदालत के पास किसी की उम्मीदवारी पर रोक लगाने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है।
ये चुनाव अधिकारियों का काम है। ये अदालत आरोपी को चुनाव लड़ने से नहीं रोक सकती। कोर्ट ने एनआईए पर सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि यदि साध्वी के खिलाफ सबूत नहीं थे तो फिर उनके खिलाफ चार्जशीट ही क्यों दाखिल की गई। इस आधार पर कोर्ट ने प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ अर्जी को नकार दिया।
उल्लेखनीय है कि साध्वी ठाकुर ने मंगलवार को ही नामांकन दाखिल किया है। दूसरी ओर, बाबरी मस्जिद समेत अन्य मुद्दों पर साध्वी के विवादित बयानों को मध्यप्रदेश निर्वाचन आयोग ने संज्ञान लिया है और उन्हें नोटिस जारी किया है। बताया जा रहा है कि आयोग बुधवार शाम तक इस मामले में फैसला ले सकता है।