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नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को लागू करने की मांग वाली याचिका पर केंद्र और राज्य सरकारों को नोटिस

सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 51ए में निर्धारित मौलिक कर्तव्यों को लागू करने की मांग वाली जनहित याचिका पर केंद्र और राज्य सरकारों को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है।

संविधान के अनुच्छेद 51ए में निर्धारित मौलिक कर्तव्यों को लागू करने की मांग वाली जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है। अधिवक्ता करुणाकर महलिक के माध्यम से अधिवक्ता दुर्गा दत्त ने यह याचिका दायर की है। 
याचिका में कहा गया है, “न्यायपालिका सहित कई संस्थानों की एकता और अखंडता की रक्षा के लिए मौलिक कर्तव्य एक महत्वपूर्ण कारक हैं।” याचिका में कहा गया है कि प्रत्येक नागरिक को सीखना चाहिए कि देश की संस्थाओं का सम्मान कैसे किया जाता है और ऐसे मामले भी सामने आए हैं जहां कानून के अधिकारियों सहित लोगों द्वारा मौलिक कर्तव्यों का बेशर्मी से उल्लंघन किया गया है।

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दत्त की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता रंजीत कुमार ने न्यायमूर्ति संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष कहा कि इस मामले में नोटिस जारी किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हर कोई अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहा है और किसी को भी मौलिक कर्तव्यों की परवाह नहीं है और भारत संघ के रुख को समझना महत्वपूर्ण है। दलीलें सुनने के बाद, बेंच में जस्टिस एम.एम. सुंदरेश ने केंद्र और राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया है। 
याचिका में कहा गया है, “यह प्रस्तुत किया गया है कि मौलिक कर्तव्यों का उद्देश्य प्रत्येक नागरिक को निरंतर रिमाइंडर के रूप में कार्य करना है, जबकि संविधान ने उन्हें विशेष रूप से कुछ मौलिक अधिकार प्रदान किए हैं, इसके लिए नागरिकों को लोकतांत्रिक आचरण और लोकतांत्रिक व्यवहार के कुछ बुनियादी मानदंडों का पालन करने की भी आवश्यकता है। क्योंकि अधिकार और कर्तव्य परस्पर संबंधित हैं।’
दलील में तर्क दिया गया कि मौलिक कर्तव्य को लागू करने की आवश्यकता प्रदर्शनकारियों द्वारा भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की आड़ में सड़क और रेल मार्गों को अवरुद्ध करके विरोध की एक नई अवैध प्रवृत्ति के कारण उत्पन्न होती है, ताकि सरकार को उनकी मांग मनवाने के लिए मजबूर किया जा सके।
याचिका में कहा गया है, “तत्काल याचिका में बड़े सार्वजनिक हित शामिल हैं कि प्रत्येक नागरिक को मौलिक कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और लोगों को संवेदनशील बनाना चाहिए और मौलिक कर्तव्यों के बारे में नागरिकों के बीच सामान्य जागरूकता पैदा करना चाहिए और न केवल कानूनी प्रतिबंधों द्वारा उनकी वांछित प्रवर्तनीयता की उपलब्धि हासिल करना चाहिए बल्कि सामाजिक प्रतिबंधों और रोल मॉडल के निर्माण और भारत के प्रत्येक नागरिक के बीच एक-दूसरे और राष्ट्र के प्रति अनुशासन और प्रतिबद्धता की भावना को बढ़ावा देना चाहिए।”

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