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विपक्षी नेता पहुंचे न्यायालय, EVM से VVPAT पर्ची मिलाने पर आदेश की समीक्षा की मांग की

आंध्रप्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व में 21 विपक्षी नेताओं ने बुधवार को उच्चतम न्यायालय का रुख कर आठ अप्रैल के उसके आदेश पर

आंध्रप्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व में 21 विपक्षी नेताओं ने बुधवार को उच्चतम न्यायालय का रुख कर आठ अप्रैल के उसके आदेश पर पुनर्विचार की मांग की है। न्यायालय ने अपने आदेश में चुनाव आयोग को मौजूदा आम चुनावों में प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में औचक रूप से पांच मतदान केंद्रों की ईवीएम का वीवीपैट से मिलान का आदेश दिया था।

नायडू ने पूर्व में 50 प्रतिशत ईवीएम का औचक रूप से वीवीपैट के साथ मिलान की मांग की थी। उन्होंने उच्चतम न्यायालय के आदेश की समीक्षा की मांग करते हुए कहा कि एक से संख्या बढ़ाकर पांच किया जाना तर्कसंगत संख्या नहीं है और यह इस अदालत द्वारा जाहिर अपेक्षा की पूर्ति नहीं करती।

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मतदान के तीन चरण संपन्न होने के बाद दाखिल की गयी याचिका में कहा गया, ‘‘याचिकाकर्ताओं का कहना है कि आदेश के तहत पूर्वकथित दो प्रतिशत की बढोतरी काफी नहीं है और इससे बहुत ज्यादा अंतर नहीं आने वाला ।’’

उच्चतम न्यायालय की पूर्व की टिप्पणी का हवाला देते हुए याचिका में कहा गया कि ईवीएम के साथ वीवीपैट के औचक मिलान में दो प्रतिशत इजाफे से चुनावी प्रक्रिया की प्रमाणिकता को लेकर लोगों का विश्वास बढाने का उद्देश्य हासिल नहीं होने वाला।

शीर्ष अदालत ने आठ अप्रैल को चुनाव आयोग को आगामी लोकसभा चुनाव में प्रति विधानसभा क्षेत्र के हिसाब से मौजूदा एक की जगह पांच मतदान केंद्रों की ईवीएम को वीवीपैट से मिलान का निर्देश दिया था ।

न्यायालय ने पूर्व के आदेश में कहा था कि संख्या बढ़ाने से राजनीतिक दलों में ही नहीं बल्कि मतदाताओं के बीच भी संतोष बढ़ेगा । हालांकि, न्यायालय हरेक विधानसभा क्षेत्र में ईवीएम के साथ कम से कम 50 प्रतिशत वीवीपैट के मिलान करने की 21 विपक्ष के नेताओं की मांग पर सहमत नहीं हुआ था।

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