देश के सभी अर्धसैनिक बलों को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बीते सोमवार को एक आदेश जारी किया है। इस निर्देश को दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश को ध्यान में रखकर दिया है जिसमे उसने सभी अर्धसैनिक बलों की सेवानिवृत्ति की आयु भिन्न-भिन्न अवधि को दोषपूर्ण माना था।
गृह मंत्रालय के आदेश अनुसार अब सभी कर्मी एक समान उम्र 60 वर्ष में सेवानिवृत्त होंगे। पहले कुछ पदों के लिए कर्मियों और अधिकारियों के रिटायरमेंट की आयु 57 वर्ष ही थी। वही, गृह मंत्रालय के आदेश में कहा गया है कि सभी अर्धसैनिक बलों को अदालत के इस निर्देश का पालन करने और नियमों के प्रावधानों में संशोधन करने का निर्देश दिया गया था।
निर्देश के अनुसार देश के सभी केंद्रीय सुरक्षा बल जिनमे केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, सीमा सुरक्षा बल, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस, सशस्त्र सीमा बल के सभी अधिकारी व अफसर शामिल है।