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कुलभूषण जाधव मामले में पाकिस्तान मुख्य मुद्दों का करे समाधान : विदेश मंत्रालय

भारत ने बृहस्पतिवार को कहा कि कुलभूषण जाधव से जुड़े मामले में पाकिस्तान मुख्य मुद्दों का समाधान करने में विफल रहा है और उसने अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के आदेशानुसार ‘‘निर्बाध, बिना शर्त और बेरोक-टोक’’ राजनयिक पहुंच देने के लिये दबाव बनाया।

भारत ने बृहस्पतिवार को कहा कि कुलभूषण जाधव से जुड़े मामले में पाकिस्तान मुख्य मुद्दों का समाधान करने में विफल रहा है और उसने अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के आदेशानुसार ‘‘निर्बाध, बिना शर्त और बेरोक-टोक’’ राजनयिक पहुंच देने के लिये दबाव बनाया।
पाकिस्तान की एक अदालत जाधव की मौत की सजा के खिलाफ समीक्षा याचिका पर सुनवाई करने की प्रक्रिया में है। गौरतलब है कि पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने भारतीय नागरिक और नौसेना से अवकाश प्राप्त 50 वर्षीय जाधव को जासूसी के आरोप में अप्रैल 2017 में मौत की सजा सुनायी थी।
भारत ने इस संबंध में अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) में अपील की और जुलाई 2019 के उसके निर्देश पर मामले में समीक्षा याचिका पर सुनवाई हो रही है। भारत अदालत में जाधव के मामले की पैरवी करने के लिए भारतीय वकील की नियुक्ति और 2019 के आईसीजे के फैसले के अनुसार उनतक निर्बाध राजनयिक पहुंच के लिए दबाव बना रहा है।
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा, ‘‘पाकिस्तान इस मामले से जुड़े मुख्य मुद्दों पर प्रतिक्रिया देने में असफल रहा है और इसमें मुख्य मुद्दे हैं- मामले से जुड़े सभी दस्तावेज और उन तक निर्बाध, बिना शर्त और बेरोक-टोक राजनयिक पहुंच प्रदान करना।’’
गौरतलब है कि पाकिस्तानी अधिकारियों ने मंगलवार को इस्लामाबाद उच्च न्यायालय को सूचित किया कि भारत इस मुकदमे में जाधव की पैरवी करने के लिए वकील नियुक्त करने में असफल रहा है, श्रीवास्तव से इसी संबंध में सवाल किया गया था। श्रीवास्तव ने कहा, ‘‘आईसीजे के आदेश के अनुसार अगर हमें प्रभावी समीक्षा और पुन:विचार करना है तो मुख्य मुद्दों का समाधान आवश्यक है। पाकिस्तान मुख्य मुद्दों के समाधान की अपनी मंशा का प्रदर्शन करे।’’

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