केंद्र सरकार ने देश में किसानों के फायदे के लिए कई स्कीम चलाई है। इनमें से एक योजना है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-Kisan). यह केंद्र सरकार की योजना है जिसमें किसानों को फायदा पहुंचाया जाता है। इस योजना के तहत किसानों के खाते में सरकार की ओर से रुपये भेजे जाते हैं। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत सरकार हर साल किसानो को 6 हज़ार रुपये की सहायता राशि प्रदान करती है।
देश के कई किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का फायदा पहले से ही उठा रहे हैं. हालांकि कुछ ऐसे किसान भी हैं जिन्होंने अभी तक इस योजना में अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है। जो भी किसान इस योजना का लाभ लेना चाहते है अब उनके लिए सरकार ने रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में बदलाव किया है। अब अगर आप इस योजना का लाभ लेना कहते हैं तो आपके पास एक दस्तावेज होना चाहिए, अगर वो दस्तावेज किसान के पास मौजूद नहीं है तो रजिस्ट्रेशन में दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है।
पंजीकरण के लिए यह दस्तावेज है जरुरी
केंद्र सरकार ने अब पीएम किसान निधि में पंजीकरण के लिए नियमो में बदलाव किया है। इस योजना के रजिस्ट्रेशन दौरान अब आपके पास राशन कार्ड होना अनिवार्य है। राशन कार्ड के बिना अब आप रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाएंगे। दरअसल केंद्र सरकार ने किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी को रोकने के लिए यह बदलाव किया है। देश में ऐसे कई अपात्र लोग है जो इस योजना का गलत इस्तेमाल करके सरकार से गैरकानूनी तरीके से इस योजना का लाभ ले रहे है। ऐसी धोखाधड़ी से बचने के लिए सरकार ने यह जरुरी बदलाव किया है।
कैसे करें योजना में रजिस्ट्रेशन
देश में ऐसे कई किसान है जो इस योजना का लाभ लेना चाहते है लेकिन उन्हें रजिस्ट्रेशन कैसे करें यह पता नहीं है। बता दें कि ये स्कीम सिर्फ किसानों के लिए है और इस स्कीम में रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए किसान को राज्य सरकार द्वारा नामित स्थानीय कृषि सहायक/राजस्व अधिकारी/नोडल अधिकारी (पीएम-किसान) से संपर्क करना आवश्यक है. वहीं किसान पोर्टल में किसान कॉर्नर के माध्यम से भी अपना पंजीकरण करा सकते हैं।