Indore में हत्या के प्रयास मामले में भाजपा नेता अक्षय कांति बम को मिली अग्रिम जमानत

Indore में हत्या के प्रयास मामले में भाजपा नेता अक्षय कांति बम को मिली अग्रिम जमानत
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Indore: मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने जमीन विवाद में एक किसान की हत्या के कथित प्रयास के 17 साल पुराने मामले में इंदौर के कारोबारी अक्षय कांति बम और उनके पिता की अग्रिम जमानत याचिका बुधवार को मंजूर कर ली।

Highlights

  • भाजपा  नेता अक्षय कांति बम को मिली अग्रिम जमानत
  • कांग्रेस से भाजपा में हुए शामिल
  • हत्या के प्रयास का था आरोप

Indore: कांग्रेस से भाजपा में हुए शामिल

बम 29 अप्रैल को उस वक्त चर्चा में आए थे, जब उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में इंदौर लोकसभा सीट से ऐन मौके पर अपना पर्चा वापस लेकर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया था। उनके इस पालाबदल से कांग्रेस इस सीट के 72 साल के इतिहास में पहली बार चुनावी दौड़ से बाहर हो गई थी।
उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ के न्यायमूर्ति प्रेमनारायण सिंह ने सभी संबद्ध पक्षों की दलीलें सुनने के बाद बम (46) और उनके पिता कांतिलाल (75) को अग्रिम जमानत दे दी।

Indore: नौ मई को की थी अग्रिम जमानत की गुहार

पिता-पुत्र ने उच्च न्यायालय में नौ मई को याचिका दायर करते हुए अग्रिम जमानत की गुहार की थी, लेकिन वकीलों के निवेदन के चलते इस याचिका पर 17 मई और 24 मई की दो पिछली तारीखों पर सुनवाई आगे बढ़ा दी गई थी। इंदौर की एक सत्र अदालत ने बम और उनके पिता के खिलाफ 10 मई को गिरफ्तारी वॉरंट जारी किया था, लेकिन पिता-पुत्र को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकी।

प्राथमिकी दर्ज किए जाने के 17 साल के लम्बे अंतराल के बाद पटेल ने जिला अदालत में अर्जी दायर करके खुद पर गोलीबारी का आरोप लगाया जिसके बाद अदालत ने इस प्राथमिकी में भारतीय दंड विधान की धारा 307 जोड़ने का आदेश दिया।'' उन्होंने बताया कि पिता-पुत्र की अग्रिम जमानत याचिका पर बहस के दौरान पटेल द्वारा यह आरोप लगाने में की गई देरी की ओर उच्च न्यायालय का ध्यान खींचा गया।

Indore: जमीन विवाद में लगा था धारा 307

शहर के एक प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट ने बम और उनके पिता के खिलाफ जमीन विवाद को लेकर 17 साल पहले दर्ज प्राथमिकी में भारतीय दंड विधान की धारा 307 (हत्या का प्रयास) जोड़े जाने का आदेश 24 अप्रैल को दिया था। जेएमएफसी ने पिता-पुत्र को सत्र अदालत के सामने 10 मई को पेश होने का आदेश भी दिया था।

पटेल का आरोप

देवल ने कहा कि अक्षय कांति बम को 10 मई को प्रदेश सरकार के एक मंत्री का कथित तौर पर जन्मदिन मनाते देखा गया। पुलिस ने बताया कि बम, उनके पिता कांतिलाल और अन्य लोगों के खिलाफ पटेल पर 4 अक्टूबर 2007 को जमीन विवाद में हमले के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। पटेल का आरोप है कि हमले के दौरान एक सुरक्षा एजेंसी के संचालक सतवीर सिंह ने अक्षय के पिता कांतिलाल के कहने पर उन पर 12 बोर की बंदूक से गोली भी दागी थी। गोलीबारी के आरोपी सतवीर सिंह की मृत्यु हो चुकी है।

(शीर्षक को छोड़कर, यह कहानी पंजाब केसरी स्टाफ द्वारा संपादित नहीं की गई है और एक सिंडिकेटेड फ़ीड से प्रकाशित हुई है )

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