Arvind Kejriwal: दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) की अंतरिम जमानत पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई पूरी कर ली है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की बेंच ने फैसला सुरक्षित रख लिया। दो बजे के बाद दोनों जजों की बेंच बिना कोई फैसला सुनाये उठ गयी।
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अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने का सुप्रीम कोर्ट का फैसला जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की बेंच ने सुरक्षित रख लिया हैं। खबरें ये भी हैं कि कोर्ट अब इस मामले पर 9 तारीख को फैसला ले सकता है। कोर्ट में लंबी बहस के बाद 2 बजे दोनों जज बेंच से उठ गए। पहले माना जा रहा था कि केजरीवाल को आज अंतरिम जमानत मिल सकती है।
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि अगर जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाता है, तो उन्हें आधिकारिक कर्तव्यों का पालन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी क्योंकि इसका "व्यापक प्रभाव हो सकता है"। इस बीच, दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने शराब नीति मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 20 मई तक बढ़ा दी है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की पीठ ने 21 मार्च को ईडी द्वारा की गई गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली जेल में बंद मुख्यमंत्री की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की।
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