गुरुग्राम के रायन इंटरनेशनल स्कूल में प्रद्युमन की हत्या के बाद गिरफ्तारी का सामना कर रहे रायन इंटरनेशल ग्रुप के मालिकों को जमानत मिल गई है आपको बता दे कि पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने प्रद्युम्न हत्याकांड में गिरफ्तार रायन इंटरनेशनल ग्रुप के उत्तरी क्षेत्रीय प्रमुख फ्रांसिस थॉमस व एचआर हेड जयेश थॉमस की जमानत याचिका पर अपना फैसला सुना दिया है। हाईकोर्ट ने 5 दिसंबर तक राहत देते हुए पिंटो परिवार को अग्रिम जमानत दे दी है।
बता दे कि पीड़ित पक्ष के वकील सुशील टेकरीवाल ने कहा कि पिंटो परिवार को जमानत कुछ शर्तों के साथ दी गई है, जिनमें वो देश से बाहर नहीं जा सकते और जब भी जांच में जरूरत होगी उन्हे शामिल होना पड़ेगा। साथ ही उन्होने कहा कि वह इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने पर भी विचार कर रहे हैं।
Interim bail to Pintos with certain conditions,can’t leave country, also have to join investigation when needed: S Tekriwal,Victim lawyer pic.twitter.com/o0m59j0Tls
— ANI (@ANI) October 7, 2017
इससे पहले हाईकोर्ट में सीबीआई ने पिंटो परिवार के खिलाफ सबूत देने के लिए समय मांगा था। सीबीआई के पास ये मामला आने के बाद से उसने अभी तक पिंटो परिवार से पूछताछ नहीं की है। हालांकि, हाईकोर्ट ने अपने फैसले में पिंटो परिवार को सीबीआई जांच में शामिल होने के लिए आदेश दिए था। वहीं इससे पहले मुंबई हाईकोर्ट से जब पिंटो परिवार को कोई राहत नहीं मिली थी तो उन्होंने अग्रिम जमानत याचिका पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में दाखिल की थी।
आपको बता दे कि 8 सितंबर को गुरुग्राम के भोंडसी स्थित स्कूल परिसर में 7 साल के प्रद्युम्न की गला रेंतकर हत्या कर दी गई है। प्रद्युम्न हत्या मामले की जांच अब सीबीआई कर रही है। हत्या के दूसरे दिन इस मामले में पुलिस ने आरोपी बस कंडक्टर अशोक को गिरफ्तार किया था। लेकिन अब तक मामला सुलझ नहीं पाया है कि आखिर 7 साल के प्रद्युम्न की हत्या क्यों की गई, जबकि उसके पिता की किसी से दुश्मनी नहीं है। इस पूरे मामले में स्कूल की लापरवाही सामने आई, इसी वजह से स्कूल के मालिकों पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी।