चुनाव आयोग (ईसी) आज दोपहर 3 बजे तक करेगा राष्ट्रपति चुनाव की तारीख का ऐलान, बता दें कि 2017 में राष्ट्रपति चुनाव 17 जुलाई को हुए थे जबकि विजेता की घोषणा 3 दिन बाद यानी 20 जुलाई को की गई थी। तत्कालीन राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई को समाप्त होने वाला है और संविधान के अनुच्छेद 62 के मुताबिक अगले राष्ट्रपति का चुनाव मौजूदा कार्यकाल पूरा होने से पहले किया जाता है।
24 जुलाई को समाप्त हो जाएगा राष्ट्रपति कोविंद का कार्यकाल
राष्ट्रपति के चुनाव में आम जनता वोट नहीं डालती है, बल्कि जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि इस चुनाव में मतदान करते हैं। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाता है जिसमें संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्य सभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। इसके साथ ही सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभा के सदस्य भी चुनाव में शामिल होते हैं।
जानें कौन ले सकता है राष्ट्रपति चुनाव में भाग
देश में राष्ट्रपति के चुनाव में जनता मतदान में भाग नहीं ले सकती है, मनोनीत सदस्यों और विधान परिषद के सदस्यों को राष्ट्रपति चुनाव में मतदान का अधिकार नहीं होता है। राष्ट्रपति चुनाव में सिंगल ट्रांसफरेबल वोट प्रणाली के जरिए वोट किया जाता है, इसका मतलब यह हुआ कि राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा का एक सदस्य एक ही वोट कर सकता है।