कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने सोमवार को बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी द्वारा दायर मानहानि के मामले सुप्रीम कोर्ट में अपनी ‘चौकीदार’ वाली टिप्पणी के खिलाफ अवमानना नोटिस के जवाब में एक नया हलफनामा दायर किया। उन्होंने अपना रुख दोहराया कि उन्होंने कोई माफी नहीं मांगी थी, लेकिन उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से जोड़कर टिप्पणी करने के लिए खेद व्यक्त किया था। कोर्ट इस मामले की सुनवाई मंगलवार को करेगी।
मीनाक्षी लेखी द्वारा कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ कोर्ट की अवमानना को लेकर दाखिल की गई याचिका पर आज एक बार फिर सुनवाई होनी थी। इससे पहले मीनाक्षी और राहुल के पक्ष की तरफ से जवाब देने के लिए समय मांगा गया था। मीनाक्षी लेखी ने राफेल मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर राहुल गांधी की टिप्पणी के बाद उनके खिलाफ अवमानना का मुकदमा दायर किया है।
प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ के समक्ष राहुल गांधी की ओर से पेश हुए अधिवक्ता सुनील फर्नाडिस ने नोटिस पर जवाब दाखिल करने की अनुमति मांगी। पीठ ने इस संबंध में उन्हें जवाबी हलफनामा दायर करने की अनुमति दे दी है। कोर्ट ने राहुल गांधी की टिप्पणी ‘चौकीदार चोर है’ को लेकर उनके खिलाफ 23 अप्रैल को आपराधिक अवमानना का नोटिस जारी किया था।