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राहुल गांधी को वीर सावरकर पर टिप्‍पणी करना पड़ा भारी, अदालत में कांग्रेस नेता पर परिवाद का मामला दर्ज

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी इन दिनों भारत जोड़ो यात्रा का नेतृत्व कर रहे है। कुछ दिन पहले यात्रा के दौरान महाराष्ट्र के आकोला में वीर सावरकर पर एक विवादित टिप्पणी दी थी।

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी इन दिनों भारत जोड़ो यात्रा का नेतृत्व कर रहे है।  कुछ दिन पहले यात्रा के दौरान महाराष्ट्र के आकोला में वीर सावरकर पर एक विवादित टिप्पणी दी थी। जिसके चलते राजनीति में उथल-पुथल पैद हो गई थी। बता दें कि महाराष्ट्र में विनायक दामोदर सावरकर के खिलाफ कथित तौर पर अपमानजनक टिप्‍पणी करने को लेकर पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ लखनऊ की एक अदालत में परिवाद दर्ज किया गया है।
 गांधी को समन जारी करने के बारे में फैसला
अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी-तृतीय अम्बरीश कुमार श्रीवास्तव ने शुक्रवार को अपने आदेश में शिकायतकर्ता को सीआरपीसी की धारा 200 के तहत अपना सबूत पेश करने का निर्देश दिया है।शिकायतकर्ता और उसके गवाहों द्वारा सीआरपीसी की धारा 200 के तहत गवाही दर्ज करने करने के बाद अदालत अपराधों का संज्ञान लेने या न लेने तथा गांधी को समन जारी करने के बारे में फैसला करेगी।अदालत ने सुनवाई की अगली तारीख नौ जनवरी तय की है।
अदालत ने पुलिस को मामले की जांच के निर्देश दिए 
शिकायतकर्ता नृपेंद्र पांडे ने राहुल गांधी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग करते हुए सीआरपीसी की धारा 156 (3) के तहत एक आवेदन दायर किया था, लेकिन अदालत ने पुलिस को मामले की जांच करने का निर्देश देने से इन्कार कर दिया और इसे एक परिवाद के रूप में दर्ज किया।पांडे ने आवेदन में कहा कि राहुल गांधी ने अमर्यादित शब्दों का प्रयोग करते हुए सावरकर जी का अपमान किया। उन्होंने अपने अधिवक्‍ता के जरिये राहुल गांधी के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य होने का भी दावा किया। इसके बाद अदालत ने यह कदम उठाया।

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