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मास्क और हैंड सेनेटाइजर के बिना नहीं कर सकेंगे रेल यात्रा, MHA ने जारी किये नए गाइड लाइन्स

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कोरोना महामारी के मद्देनजर ट्रेन से लोगों की आवाजाही को सुविधाजनक बनाने के लिए मानक परिचालन प्रोटोकॉल (एसओपी) जारी किया है।

लॉक डाउन का तीसरा चरण 17 मई को खत्म हो रहा है और केंद्र सरकार ने देश के नागरिकों को राहत देने का फैसला करते हुए पेसेंजेर रेल सेवा शुरू करने का फैसला किया है। आज शाम 4 बजे रेलवे ने बुकिंग शुरू कर दी है और इसके साथ गृह मंत्रालय ने यात्रा करने के लिए जरूरी गाइड लाइन्स भी जारी की है और यात्रियों के लिए पालन करना अनिवार्य है। इन गाइड लाइन्स के पालन करने से कोरोना संकट से मुक्त यात्रा को सुनिश्चित किये जाने की तरफ कदम उठाये गए है। आईये जानते है क्या है ये नए गाइड लाइन्स। 
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कोरोना महामारी के मद्देनजर ट्रेन से लोगों की आवाजाही को सुविधाजनक बनाने के लिए मानक परिचालन प्रोटोकॉल (एसओपी) जारी किया है। 
केन्द्रीय गृह सचिव की ओर से सभी राज्यों को भेजे गये एक आदेश में कहा गया है कि ट्रेनों में यात्रा करने के लिए सभी यात्रियों को एसओपी का पालन करना होगा। इसके तहत केवल कन्फर्म ई-टिकट पर ही यात्रियों की आवाजाही और रेलवे स्टेशन में उनके प्रवेश की अनुमति होगी। सभी यात्रियों की अनिवार्य रूप से चिकित्सा जांच की जायेगी और केवल ऐसे व्यक्तियों को ही यात्रा की अनुमति होगी जिनमें इस रोग का कोई भी लक्षण नहीं होगा। यात्रा के दौरान और रेलवे स्टेशनों पर स्वास्थ्य/स्वच्छता संबंधी प्रोटोकॉल एवं सामाजिक दूरी बनाए रखने के दिशा-निर्देश का सख्ती से पालन करना होगा। 
सभी यात्रियों को स्टेशन पर एवं कोचों में प्रवेश और निकासी की जगह हैंड सैनिटाइजर दिया जाएगा। इसके अलावा, यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी यात्री प्रवेश करने और यात्रा के दौरान मास्क अवश्य पहनें। अपने गंतव्य पर पहुंचने पर यात्रियों को उस राज्य द्वारा जारी सभी स्वास्थ्य प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। 
उल्लेखनीय है कि कोरोना महामारी के कारण गत 25 मार्च से लागू पूर्णबंदी के बाद रेलवे पहली बार विधिवत रूप से यात्री ट्रेन सेवा कर रहा है। अभी यह सेवा आंशिक तौर पर शुरू की जा रही है जिसके तहत नई दिल्ली से विभिन्न गंतव्यों के लिए 15 जोड़ी ट्रेन चलायी जा रही हैं।

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