अयोध्या में राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद भूमि विवाद में सुप्रीम कोर्ट आज से रोज सुनवाई करेगा। मध्यस्थता के जरिए इस विवाद का हल निकालने के प्रयास असफल होने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने मामले की रोजाना सुनवाई करने का निर्णय किया है। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ मामले की सुनवाई करेगी।
पीठ में न्यायाधीश एस ए बोबडे, न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति एस ए नजीर भी शामिल हैं। पीठ ने दो अगस्त को तीन सदस्यीय मध्यस्थता समिति की रिपोर्ट का संज्ञान लिया था। मध्यस्थता समिति के प्रमुख सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश एफ एम आई कलीफुल्ला थे।
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पीठ ने कहा था कि करीब चार महीने चली मध्यस्थता प्रक्रिया का अंतत: कोई परिणाम नहीं निकला। गौरतलब है की सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के सीधे प्रसारण की मांग संबंधी याचिका को सूचीबद्ध करने से सोमवार को इन्कार कर दिया था, लेकिन इस मामले पर प्रशासकीय स्तर पर विचार किए जाने का आश्वासन दिया।
भारतीय जनता पार्टी के पूर्व नेता और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विचारक के. एन. गोविंदाचार्य ने अयोध्या मामले की सुनवाई के सीधे प्रसारण की मांग की थी।