इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने गुरुवार को राज्य सभा में कहा कि उच्चतम न्यायालय ने संविधान के वाक् एवं अभिव्यक्ति के मौलिक अधिकार के संदर्भ में विचारों और नजरिए को पेश करने में इंटरनेट के इस्तेमाल को सही ठहराया है। उन्होंने कहा कि इस मामले में संविधान के प्रावधानों के अनुसार इंटरनेट के इस्तेमाल पर प्रतिबंध और नियमन भी लागू होंगे।
रविशंकर प्रसाद ने राज्यसभा में प्रश्न काल के दौरान इंटरनेट के मौलिक अधिकार के संबंध में पूछे गये एक सवाल के जवाब में यह बात कही। उन्होंने एक अन्य सवाल का जवाब देते हुए कहा कि पोस्ट कार्ड और अन्तर्देशीय पत्र सामान्य व्यक्ति के संवाद प्रेषण का माध्यम है और एक पोस्ट कार्ड के भेजने पर 12 रुपये खर्च होते हैं लेकिन इस पर सब्सिडी दी जाती है। उन्होंने कहा कि ई-कामर्स डिलीवरी के मामले में सरकार महत्वपूर्ण कार्य कर रही है।
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उन्होंने कहा कि निजी कूरियर के बहुतायत संचालन के इस दौर में भी डाक विभाग पर लोगों को भरोसा कायम है और सरकार प्रयास करती रहेगी कि यह विश्वास बना रहे। उन्होंने कहा कि डाक विभाग का प्रयास है कि पोस्ट कार्ड और अन्तर्देशीय पत्र तीन दिनों में गंतव्य तक पहुंच जायें लेकिन कभी-कभी अधिक समय भी लगता है। इनके पहुंचने में देरी होने पर पूरी रिपोर्ट भी मंगायी जाती है।