चार्टर्ड अकाउंटेंसी (सीए) की परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सुनवाई की। कोर्ट ने उम्मीदवारों की चिंताओं से निपटने के लिए किए जा रहे उपायों के बारे में वेबसाइट पर सूचना उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है।
न्यायमूर्ति ए. एम. खानविलकर की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) को निर्देश दिया कि वह अपनी वेबसाइट के अलावा प्रेस विज्ञप्ति जारी करके उम्मीदवारों को यह बताए कि परीक्षा आयोजित करने के लिए उसने कोविड-19 से संबंधित दिशानिर्देशों के अनुपालन की क्या योजना बनाई है।
राजीव गांधी हत्याकांड : दोषी की सजा माफी याचिका 2 साल से लंबित, SC ने जताई नाराजगी
इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने 21 नवम्बर से 14 दिसम्बर तक होने वाली सीए परीक्षा के लिए मानक परिचालन प्रक्रिया (एसओपी) के निर्धारण संबंधी याचिका का निपटारा कर दिया। याचिकाकर्ता उम्मीदवारों की ओर से पेश वकील बांसुरी स्वराज ने कोर्ट को अवगत कराया कि उन्होंने उम्मीदवारों की चिंताओं के संबंध में आईसीएआई के वकील रामजी श्रीनिवासन से बात हुई थी। इसके बाद कोर्ट ने कहा कि आईसीएआई सारी जानकारियां अपनी वेबसाइट पर उपलब्ध कराये और इस बारे में प्रेस विज्ञप्ति भी जारी करे।