सीएम योगी ने रेंट एग्रीमेंट के स्टांप शुल्क में कमी लाने के दिए निर्देश

सीएम योगी ने रेंट एग्रीमेंट के स्टांप शुल्क में कमी लाने के दिए निर्देश

Rent Agreement

रेंट एग्रीमेंट(Rent Agreement): उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन विभाग के अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। इस दौरान उन्होंने आवासीय, अनावासीय और व्यावसायिक संपत्ति के रेंट एग्रीमेंट के स्टांप रजिस्ट्रेशन शुल्क को कम करने के भी निर्देश दिये।

Highlights

  • सीएम योगी ने रेंट एग्रीमेंट के स्टांप शुल्क को लेकर दिये निर्देश
  • रजिस्ट्रेशन की ऑनलाइन व्यवस्था की आवश्यकता
  • ई-रजिस्ट्रेशन से नागरिकों को काफी राहत मिलेगी- सीएम योगी

एग्रीमेंट की प्रक्रिया को सरल बनाने पर सीएम योगी का पहल

मुख्यमंत्री ने कहा कि ईज ऑफ लिविंग, बेहतर रिकॉर्ड और डाटा मैनेजमेंट के लिए स्टांप और रजिस्ट्रेशन की ऑनलाइन व्यवस्था आज की आवश्यकता है। इसको लेकर जल्द से जल्द तैयारी की जाए और ड्राफ्ट बनाकर प्रस्तुत किया जाए। इसके लिए अलग अलग ब्रैकेट बनाए जाएं और एग्रीमेंट की प्रक्रिया को सरल किया जाए।

सीएम योगी ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन रूल्स के दिये निर्देश

सीएम योगी ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन रूल्स 2024 के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश भी दिये। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन रूल्स 2024 के अंतर्गत मौजूद रजिस्ट्रेशन के कोडिफिकेशन, ई-रजिस्ट्रेशन और ई-फाइलिंग की संपूर्ण व्यवस्था पारदर्शी हो। ई-रजिस्ट्रेशन का कार्य सरकारी एजेंसी और रेरा अप्रूव्ड संस्थाओं के माध्यम से कराया जाएं। वहीं ई-फाइलिंग का कार्य बैंक फाइल 6 (1), 12 माह तक का रेंट एग्रीमेंट(Rent Agreement) और रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के सेक्शन 18 और 89 के अंतर्गत किसी भी डॉक्यूमेंट के माध्यम से कराया जाए।

फेज-1 में सरकारी एजेंसियों को सेल डीड के लिए मंजूरी दी जाए- सीएम योगी

सीएम योगी ने कहा कि ई रजिस्ट्रेशन के तहत फेज-1 में सरकारी एजेंसियों- डेवलपमेंट एवं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी को सेल डीड, एग्रीमेंट एवं लीज डीड के लिए मंजूरी प्रदान की जाए। सरकारी एजेंसियों के नोडल अधिकारियों द्वारा प्रस्तुतीकरण और स्वीकृति प्रदान की जाए। साथ ही पार्टियों का फोटो और सिग्नेचर भी डिजिटली या इलेक्ट्रॉनिक रूप से किया जाना चाहिए।

फेज-2 में सेल डीड अनुमोदित संस्थाओं तक विस्तारित किया जाए

सीएम योगी ने कहा कि ई रजिस्ट्रेशन के फेज-2 में सेल डीड, एग्रीमेंट और लीज डीड के लिए रेरा द्वारा अनुमोदित संस्थाओं तक विस्तारित किया जाए। पार्टियों का फोटो और हस्ताक्षर डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक रूप से किया जाए। प्रक्रिया के तहत इलेक्ट्रॉनिक प्रसारित डाटा के आधार पर पंजीकरण अधिकारी द्वारा पंजीकरण किया जाए।

ई-रजिस्ट्रेशन से नागरिकों को काफी राहत मिलेगी- सीएम योगी

सीएम योगी ने कि ई-फाइलिंग के तहत फेज-1 में बैंक फाइलों की प्रोसेसिंग पहले ही शुरू हो चुकी है, जबकि दूसरे फेज में 12 माह तक का रेंट एग्रीमेंट, ऑनलाइन स्टांपिंग, ई-सिग्नेचर और पार्टियों और गवाहों का ई-केवाईसी वेरिफिकेशन आधार के माध्यम से सुनिश्चित किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान परिदृश्य में पंजीकरण के लिए रजिस्ट्री कार्यालय में उपस्थिति अनिवार्य है। यह प्रदेश के नागरिकों के लिए असुविधाजनक तो है ही, साथ ही समय लेने वाली प्रक्रिया है। ई-रजिस्ट्रेशन की शुरुआत के बाद इससे नागरिकों को काफी राहत मिलेगी। इससे मध्यस्थ की आवश्यकता खत्म हो जाएगी, जबकि लोगों के पैसे और समय की भी बचत होगी।

इसके अलावा, कानूनी और किसी अन्य तरह की समस्या का भी सामना नहीं करना होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड बहुत सेंसिटिव रिकॉर्ड होते हैं और साथ ही इनके साथ छेड़छाड़ की गुंजाइश बनी रहती है। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड सुरक्षित होने के साथ ही इन्हें सत्यापित करना भी आसान है।

(शीर्षक को छोड़कर, यह कहानी पंजाब केसरी स्टाफ द्वारा संपादित नहीं की गई है और एक सिंडिकेटेड फ़ीड से प्रकाशित हुई है )

देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारा YouTube Channel ‘PUNJAB KESARI’ को अभी subscribe करें। आप हमें FACEBOOK, INSTAGRAM और TWITTER पर भी फॉलो कर सकते हैं।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

two + 10 =

पंजाब केसरी एक हिंदी भाषा का समाचार पत्र है जो भारत में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली के कई केंद्रों से प्रकाशित होता है।