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6 हफ्ते की बेल पर जेल से निकले आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव

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आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को झारखंड हाई कोर्ट के आदेश पर आज रांची की दोनों विशेष सीबीआई अदालतों ने इलाज के लिए छह सप्ताह की अंतरिम जमानत पर रिहा करने की अनुमति दे दी जिसके बाद उन्हें शाम तक यहां स्थित बिरसा मुंडा जेल से रिहा किया जा सकता है और वह शाम की ही उड़ान से पटना रवाना हो जायेंगे।

इससे पूर्व आज हाई कोर्ट से लालू के इलाज के लिए मिला अंतरिम जमानत का आदेश सीबीआई की विशेष अदालतों तक पहुंच गया और दोनों विशेष अदालतों ने उनकी जमानतें मंजूर कर लीं।

लालू के वकील प्रभात कुमार आज विशेष सीबीआई कोर्ट पहुंचे जहां चारा घोटाले से जुड़े तीनों मामलों में अलग अलग बेल बांड भरने की प्रक्रिया पूरी की गयी।

आरजेडी अध्यक्ष के खिलाफ दो मामलों में विशेष सीबीआई अदालत के न्यायाधीश शिवपाल सिंह ने और एक मामले में आर आर प्रसाद की अदालत ने सजा सुनायी थी। लिहाजा इन तीनों ही मामलों में उन्हें जमानतदारों के साथ बेल बांड भरनी पड़ा।

लालू पर अदालतों ने अनेक बंधन लगाये हैं जिनमें मीडिया से बात न करना, राजनीतिक कार्यक्रमों में शामिल न होना भी शामिल है। लालू को अपने इलाज का विवरण भी अदालत को देना होगा। उच्च न्यायालय के आदेशानुसार लालू को आज से 42 दिन बाद अपनी सजा पूरी करने के लिए जेल वापस लौटना है।

लालू के अधिवक्ता ने बताया कि अदालतों के जमानत पर रिहाई के आदेश बिरसामुंडा जेल भेज दिये गये हैं और शाम को किसी भी समय लालू वहां से रिहा हो जायेंगे।

इस बीच लालू के करीबी आरजेडी विधायक भोला यादव ने बताया कि पार्टी अध्यक्ष आज शाम की उड़ान से ही पटना के लिए रवाना हो जायेंगे।

इससे पूर्व तीन दिनों की पैरोल पर अपने बड़े पुत्र तेज प्रताप यादव के विवाह में शामिल होने के बाद लालू 14 मई को यहां लौटे थे और अधिकारियों ने उन्हें न्यायिक हिरासत में बिरसा मुंडा जेल भेज दिया क्योंकि झारखंड हाई कोर्ट से उन्हें इलाज के लिए शुक्रवार को मिले अंतरिम जमानत का आदेश सीबीआई की विशेष अदालत में नहीं पहुंच सका था।

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