रॉबर्ट वाड्रा ने मंगलवार को दिल्ली हाई कोर्ट से धन शोधन मामले में उनकी अग्रिम जमानत को चुनौती देने वाली प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की याचिका पर जवाब दायर करने के लिए समय मांगा। न्यायमूर्ति चन्द्रशेखर ने वाड्रा को उनकी अग्रिम जमानत को चुनौती देने वाली याचिका पर जवाब दायर करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया और आगे की सुनवाई के लिए मामले को 26 सितंबर को सूचीबद्ध किया।
वाड्रा के वकील ने कहा कि वह उस समय भारत से बाहर थे जब याचिका पर अदालत का नोटिस उन्हें मिला और वह 11 जुलाई को लौटे हैं। वाड्रा पर लंदन के ‘12 ब्रायनस्टन स्क्वायर’ में 19 लाख पाउंड की सम्पति खरीदने के मामले में धन शोधन का आरोप है। मामले की जांच धनशोधन रोकथाम अधिनियम के तहत की जा रही है।


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