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आधार कार्ड को लेकर SC का बड़ा फैसला : 1 दिसंबर तक बैंक खातों को लिंक करना जरुरी , मोबाइल से लिंक की आखिर तारीख 6 फरवरी

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शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड को लेकर कर बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया और कहा है कि जिन लोगों ने बैंक खातों को आधार कार्ड से लिंक नहीं कराया है वो 31 दिसंबर 2017 से पहले आधार कार्ड से लिंक कारा लें । साथ ही मोबाइल यूजर्स के लिए भी निर्देश दिया है और मोबाइल से लिंक करने के लिए आखिरी तारीख 6 फरवरी 2018 है। वही , सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कि सभी कंपनियों और बैंकों को अपने ग्राहकों को आखिरी तारीख बता देनी चाहिए । जिससे मोबाइल यूजर्स और खातेदारों को कोई दिक्कत ना हो।

आपको बता दे कि अगर आपने अभी तक अपना मोबाइल यूजर्स अपने मोबाइल नंबर आधार से लिंक नहीं करा है। तो इसे तुरंत करवाएं नहीं क्योंकि ऐसा न करने पर आपके मोबाइल की सेवाएं बंद हो सकती हैं। यूजर्स को 6 फरवरी 2018 तक अपना मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक करना होगा। यही नहीं नया बैंक खाता खोलने के लिए ई-केवायसी और आधार का प्रमाण पेश करना आवश्‍यक है।

बता दे कि इस मामले को लेकर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया है। जिसमें कहा गया है कि मोबाइल यूजर्स को ई-केवाईसी वेरिफिकेशन के तहत 6 फरवरी 2018 तक अपना फोन आधार के साथ लिंक कराना अनिवार्य है।

सरकार की ओर से ऐडवोकेट जोहेब हुसैन ने 113 पन्नों का हलफनामा फाइल किया है। इसमें कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने ही इस साल 6 फरवरी को लोकनीति फाउंडेशन केस में सभी मोबाइल फोन नंबरों को एक साल के भीतर आधार के साथ लिंक करने की अनिवार्यता को मंजूरी दी थी। साथ ही सरकार ने यह भी कहा है कि मोबाइल फोन से आधार को लिंक करने की आखिरी समय सीमा अकेले सरकार द्वारा नहीं बदली जा सकती, क्योंकि इसे सुप्रीम कोर्ट ने फिक्स किया है। सरकार ने बताया कि मौजूदा बैंक खातों के साथ आधार को लिंक करने की समयसीमा उसने बढ़ाकर 31 मार्च, 2018 कर दी है।

इससे पहले सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में मोबाइल से आधार को लिंक करने की योजना के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई हुई थी। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट की दो सदस्यीय बेंच ने सरकार से 4 हफ्तों में जवाब मांगा था। कोर्ट की संवैधानिक बेंच आधार से जुड़ी ऐसी कई याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। जिसमें इसकी अनिवार्यता को ‘निजता के अधिकार’ का हनन बताया गया है।

बता दे कि गुरुवार को UIDAI ने ट्वीट कर कंफ्यूजन पर सफाई जारी की। ट्वीट के मुताबिक 1 दिसंबर 2017 के बाद उपभोक्ता घर बैठे ओटीपी (OTP) के जरिए ही मोबाइल नंबर को आधार से लिंक करा सकेंगे। मोबाइल ऑपरेटर की तरफ से मिले एसएमएस के जरिए इसे लिंक किया जा सकेगा। इसके लिए अलग से बायोमैट्रिक देने की जरूरत नहीं होगी।

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