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दिल्ली बॉर्डर सील मामले में SC ने तीनों राज्यों को NCR में आवागमन के लिए कॉमन नीति बनाने के दिए निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से उत्तर प्रदेश, दिल्ली और हरियाणा के प्रतिनिधियों की एक बैठक बुलाने और दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में तीन राज्यों के बीच यात्रियों की आवाजाही के लिए एक आम नीति बनाने की कोशिश करने के लिए कहा।

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कोरोना संकट के चलते सील किए गए दिल्ली-एनसीआर बॉर्डर को लेकर दायर की गई याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने इस दौरान कहा कि दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में आवागमन के लिए एक सुसंगत नीति होनी चाहिए। कोर्ट ने एक हफ्ते के भीतर ये नीति तैयार करने का निदेश देते हुए इसके लिए तीनों राज्यों की बैठक करने को कहा है।
याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि एक पॉलिसी, एक रास्ता और एक पोर्टल होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से  उत्तर प्रदेश, दिल्ली और हरियाणा के प्रतिनिधियों की एक बैठक बुलाने और दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में तीन राज्यों के बीच यात्रियों की आवाजाही के लिए एक आम नीति बनाने की कोशिश करने के लिए कहा।
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सुनवाई के दौरान हरियाणा ने कहा कि हमने सभी प्रतिबंध हटा दिए हैं। इसपर कोर्ट ने कहा कि वर्तमान हालात में एक नीति, एक रास्ता और एक पोर्टल बनाया जाए। वहीं केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि वो इसके लिए निर्देश लेंगे ताकि एक समान नीति हो और लोगों को परेशानी ना हो।

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