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मुस्लिम छात्राओं की हिजाब पहनने वाली याचिका को SC ने किया खारिज, जानिए क्या कहा ?

सुप्रीम कोर्ट ने फिर से एक बार हिजाब को लेकर मुस्लिम लड़कियों की याचिका को खारिज कर दिया है। ऐसे ही बता दें सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को याचिकाकर्ताओं के वकील पर नाराजगी व्यक्त की, जिसमें कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर कई याचिकाओं पर स्थगन की मांग की गई है, जिसमें प्री-यूनिवर्सिटी कॉलेजों में हिजाब पहनने पर प्रतिबंध लगाने के लिए राज्य के शैक्षणिक संस्थानों के अधिकार बरकरार रखे गए थे। न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की पीठ ने कहा कि यह अदालत को स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि पहले याचिकाकर्ता तत्काल सूची बनाना चाहते थे, लेकिन जब मामला सूचीबद्ध किया गया तो वे स्थगन चाहते हैं और इसकी अनुमति नहीं दी जाएगी। 

याचिकाकर्ताओं ने इस मामले पर कम से कम छह बार जल्द सुनवाई की मांग की

जस्टिस गुप्ता ने कहा, हम फोरम शॉपिंग की इजाजत नहीं देंगे। पीठ ने कर्नाटक सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की दलीलों के बाद यह टिप्पणी की कि याचिकाकर्ताओं द्वारा याचिकाओं की सुनवाई पर स्थगन की मांग वाला पत्र प्रसारित किया गया है। याचिकाकर्ताओं के वकील ने कहा कि कई वकील पूरे भारत से और कुछ कर्नाटक से हैं। न्यायमूर्ति गुप्ता ने कहा, कर्नाटक दिल्ली से सिर्फ 2.5 घंटे की दूरी पर है। पहले याचिकाकर्ता मामले पर जल्द सुनवाई चाहते थे, लेकिन जब इसे एक पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया गया, तो वे स्थगन चाहते हैं। याचिकाकर्ता के वकील ने दो सप्ताह का समय मांगा। हालांकि, पीठ ने जवाब दिया कि वे पहले ही कई बार मामले पर सुनवाई के लिए कह चुके हैं, और वकील को अदालत के समक्ष मामले पर बहस करने के लिए कहा है। मेहता ने कहा कि याचिकाकर्ताओं ने इस मामले पर कम से कम छह बार जल्द सुनवाई की मांग की है।

याचिकाओं पर नोटिस जारी किया गया 

 जस्टिस गुप्ता ने कहा, हम फोरम शॉपिंग की इजाजत नहीं देंगे। मेहता ने कहा कि जवाबी हलफनामा जरूरी नहीं है, क्योंकि इसमें सिर्फ कानून के सवाल शामिल हैं। मामले पर संक्षिप्त सुनवाई के बाद पीठ ने याचिकाओं पर नोटिस जारी किया और सुनवाई अगले सोमवार को होनी तय की। 3 अगस्त को, शीर्ष अदालत ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ कई याचिकाओं पर विचार करने के लिए एक पीठ का गठन करने पर सहमति व्यक्त की, जिसने राज्य में प्री-यूनिवर्सिटी कॉलेजों में हिजाब पहनने पर प्रतिबंध लगाने के शैक्षणिक संस्थानों के अधिकार को बरकरार रखा।