सुप्रीम कोर्ट ने अपना वह अंतरिम आदेश वापस ले लिया है जिसमें उन्होंने आवारा कुत्तों को खाना खिलाने के अधिकार में दिल्ली हाईकोर्ट के वर्ष 2021 के फैसले पर रोक लगाई थी। बता दें कि, दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि, लोगों को आवारा कुत्तों को खाना खिलाने का अधिकार है। लेकिन इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने रोक एक एनजीओ ‘ह्यूमैन फाउंडेशन फॉर पीपल एंड एनिमल्स’ की याचिका पर चार मार्च को रोक लगा दी थी। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि, इससे आवारा लोगों को आवारा कुत्तों से खतरों की आशंका बढ़ सकती है।
दिल्ली हाईकोर्ट ने अपना आदेश एक दीवानी मामले में सुनाया था
बता दें कि कोर्ट ने इस मामले में संज्ञान लिया कि, दिल्ली हाईकोर्ट ने अपना आदेश एक दीवानी मामले में सुनाया था और एनजीओ को इस मामले में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। बेंच ने संज्ञान लिया कि, इस मुकदमे में दोनों पक्षों के बीच निस्तारण हो चुका था,और किसी तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप पर इस मुकदमे को जारी रखने की कोई जरूरत नहीं थी।
दिल्ली हाईकोर्ट ने अपना आदेश एक दीवानी मामले में सुनाया था
बता दें कि कोर्ट ने इस मामले में संज्ञान लिया कि, दिल्ली हाईकोर्ट ने अपना आदेश एक दीवानी मामले में सुनाया था और एनजीओ को इस मामले में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। बेंच ने संज्ञान लिया कि, इस मुकदमे में दोनों पक्षों के बीच निस्तारण हो चुका था,और किसी तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप पर इस मुकदमे को जारी रखने की कोई जरूरत नहीं थी।
कोर्ट ने याचिका का किया निस्तारण
सर्वोच्य न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि, यह विशेष अनुमति याचिका दिल्ली हाईकोर्ट के वर्ष 2021 के फैसले से उत्पन्न होती है। बेंच ने कहा, यह मामला दोनों पक्षों के बीच विवाद को लेकर था इसलिए विशेष अनुमति याचिका दायर करने की अनुमति मांगने का याचिकाकर्ता को कोई अधिकार नहीं है। इसलिए हम अपना अंतरिम आदेश वापस लेते हैं और याचिका का निस्तारण करते हैं।