उच्चतम न्यायालय ने चुनावी हलफनामे में आपराधिक मामले का खुलासा न करने के मामले में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस को गुरुवार को नोटिस जारी किया।
मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति एसके कौल और न्यायमूर्ति के एम जोसेफ की खंडपीठ ने बॉम्बे उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ सतीश उइके की याचिका पर मुख्यमंत्री को नोटिस जारी करके जवाबी हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया है।
मुंबई के सतीश उइके ने मुख्यमंत्री के खिलाफ याचिका दायर कर चुनाव को निरस्त करने की मांग की है। याचिकाकर्ता का आरोप है कि श्री फडणवीस ने 2014 विधानसभा चुनावों के दौरान चुनाव आयोग में दाखिल हलफनामे में अपने खिलाफ दर्ज दो आपराधिक मामलों का उल्लेख नहीं किया था।
सिंधिया और कमलनाथ की तस्वीर शेयर कर बोले राहुल : धैर्य और समय सबसे शक्तिशाली योद्धा
बॉम्बे उच्च न्यायालय ने सतीश उइके की याचिका खारिज कर दी थी, जिसमें महाराष्ट्र विधानसभा के लिए श्री फडणवीस के चुनाव को रद्द करने की मांग की गई थी।
याचिकाकर्ता का आरोप है कि 2009 और 2014 में नागपुर के दक्षिण पश्चिम विधानसभा क्षेत्र से नामांकन भरते समय श्री फडणवीस ने अपने खिलाफ लंबित दो आपराधिक मामलों की जानकारी छिपाई थी। यह जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 की धारा 125-ए का स्पष्ट उल्लंघन है।
याचिकाकर्ता के मुताबिक, 1996 और 1998 में श्री फडणवीस के खिलाफ धोखाधड़ और जालसाजी के आरोपों में दो मामले दर्ज किए गए थे।